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क्रू सेफ्टी गाइडलाइंस का उल्लंघन, एयर इंडिया पर 80 लाख रुपये का जुर्माना

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने उड़ान शुल्क समय सीमा से संबंधित मानदंडों के उल्लंघन के लिए एयर इंडिया पर 80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एक संचार के अनुसार, विमानन नियामक ने पायलटों के लिए संशोधित उड़ान शुल्क मानदंडों को लागू करने के लिए 1 जून की समय सीमा को नहीं बढ़ाने का फैसला किया था और एयरलाइंस को 15 अप्रैल तक संशोधित योजनाएं प्रस्तुत करने के लिए कहा था। फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस (एफआईए), जिसमें एयर इंडिया, स्पाइसजेट और इंडिगो शामिल हैं, ने नियामक को कम से कम दो बार पत्र लिखकर संशोधित उड़ान शुल्क समय सीमा (एफडीटीएल) मानदंडों के कार्यान्वयन के लिए अधिक समय मांगा था, जो 8 जनवरी को जारी किए गए थे।

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1 जून से लागू होने वाले नए मानदंड, पायलटों के लिए आराम का समय प्रदान करते हैं और पायलटों की थकान को कम करने का प्रयास करते हैं। एफआईए को एक संचार में, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कहा कि एयरलाइंस को 1 जून, 2024 से संशोधित एफडीटीएल सीएआर को लागू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने होंगे। इसके अलावा, वाहकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि संशोधित मानदंडों के अनुरूप एफडीटीएल योजनाएं 15 अप्रैल तक अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएं। 

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