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भगोड़े नीरव मोदी के भारत लाने का रास्ता हुआ साफ, ब्रिटेन हाई कोर्ट ने खारिज की अर्जी

भगोड़े नीरव मोदी को लेकर अब तक की बड़ी खबर आ रही है। नीरव मोदी के भारत आने का रास्ता अब साफ हो गया है। नीरव मोदी की अर्जी को ब्रिटेन की एक हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि नीरव मोदी का प्रत्यर्पण गलत नहीं होगा। आपको बता दें कि नीरव मोदी पीएनबी घोटाले में भगोड़ा घोषित हुआ है। कोर्ट ने यह भी कहा कि नीरव का प्रत्यर्पण किसी में नजरिए से अन्याय पूर्ण या दमनकारी नहीं होगा। नीरव मोदी (51) ने दो अरब अमेरिकी डॉलर के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) कर्ज घोटाला मामले में खुद को भारत प्रत्यर्पित किए जाने के खिलाफ अपील दाखिल की थी जिसपर सुनवाई हुई। 
 

इससे पहले लंदन उच्च न्यायालय ने कहा था कि भारत एक मित्र देश है और ब्रिटेन को भारत सरकार के इन आश्वासनों में खामियां नहीं ढूंढनी चाहिए कि धोखाधड़ी और धनशोधन से संबंधित मुकदमे के दौरान हीरा कारोबारी नीरव मोदी को मुंबई की आर्थर रोड जेल में पर्याप्त चिकित्सा देखभाल प्रदान की जाएगी। न्यायाधीश जेरेमी स्टुअर्ट-स्मिथ और न्यायाधीश रॉबर्ट जे ने अपने फैसले में कहा कि जिला न्यायाधीश सैम गूजी की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत का पिछले साल प्रत्यर्पण के पक्ष में दिया गया आदेश सही था। उच्च न्यायालय में अपील पर सुनवाई की अनुमति दो आधार पर दी गयी थी-यूरोपीय मानवाधिकार समझौते (ईसीएचआर) के अनुच्छेद 3 के तहत और मानसिक सेहत से ही संबंधित प्रत्यर्पण अधिनियम 2003 की धारा 91 के तहत। 
फैसले में इस बात को भी स्वीकार किया गया है कि भारत सरकार अपने आश्वासनों को उचित गंभीरता से लेगी। इस तथ्य से भी यह बात पुष्ट होती है कि यह नामचीन मामला है इसलिए 51 वर्षीय नीरव को हर समय कड़ी सुरक्षा मिलनी चाहिए जो मार्च 2019 में अपनी गिरफ्तारी के बाद से दक्षिण-पश्चिम लंदन में वैंड्सवर्थ जेल में बंद है। न्यायाधीशों ने कहा, ‘‘भारत सरकार इस बात को निश्चित रूप से मानेगी कि उसके आश्वासनों को पूरा नहीं कर पाने पर उस परस्पर विश्वास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है जो प्रत्यर्पण की व्यवस्था का आधार बना है जिसमें भारत और ब्रिटेन पक्ष हैं।’’ ब्रिटेन की तत्कालीन गृह मंत्री प्रीति पटेल ने पिछले साल अप्रैल में न्यायाधीश गूजी की व्यवस्था के आधार पर नीरव के प्रत्यर्पण का आदेश दिया था और तब से मामले में अपीलों की प्रक्रिया चल रही

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