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सेंथिल बालाजी बर्खास्तगी: अमित शाह ने तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि से क्या कहा, 5 घंटे में वापस लेना पड़ा फैसला

तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने भ्रष्टाचार के मामलों में कथित भूमिका के कारण जेल में बंद मंत्री सेंथिल बालाजी को राज्य मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने का अभूतपूर्व फैसला कुछ ही घंटों बाद वापस ले लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हस्तक्षेप के बाद बड़ा कदम वापस ले लिया गया। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को भेजे पत्र में राज्यपाल आरएन रवि ने कहा कि मंत्री सेंथिल बालाजी की बर्खास्तगी के आदेश को ‘स्थगित रखा जा सकता है। इससे पहले, आरएन रवि ने सेंथिल बालाजी को बर्खास्त करने का आदेश दिया था और पांच पन्नों के पत्र में तर्क दिया था कि कैसे ऐसी आशंकाएं हैं कि वह उनके खिलाफ जांच में कानून की उचित प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। 

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अमित शाह के हस्तक्षेप के बाद राज्यपाल ने वापस लिया फैसला
एक आधिकारिक विज्ञप्ति में चेन्नई में राजभवन ने कहा कि उचित आशंकाएं थीं कि मंत्रिपरिषद में वी सेंथिल बालाजी के बने रहने से निष्पक्ष जांच सहित कानून की उचित प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जो अंततः संवैधानिक तंत्र के टूटने का कारण बन सकता है।” राज्य में तमिलनाडु में राजनीतिक हलकों में हंगामा शुरू हो गया क्योंकि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राज्यपाल के फैसले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की योजना बनाई। महज पांच घंटे बाद अमित शाह के हस्तक्षेप के बाद राज्यपाल आरएन रवि ने सेंथिल बालाजी को बर्खास्त करने का अपना एकतरफा फैसला वापस ले लिया। एमके स्टालिन को लिखे एक पन्ने के दूसरे पत्र में आरएन रवि ने बताया कि अमित शाह ने उन्हें इस मामले में अटॉर्नी जनरल की राय लेने की सलाह दी है।

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अटॉर्नी-जनरल से संपर्क कर रहे राज्यपाल
आरएन रवि ने कहा कि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री ने मुझे सलाह दी है कि अटॉर्नी जनरल की भी राय लेना समझदारी होगी। तदनुसार, मैं उनकी राय के लिए अटॉर्नी-जनरल से संपर्क कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि इस बीच, मंत्री थिरु वी. सेंथिल बालाजी की बर्खास्तगी के आदेश को मेरी ओर से अगले संचार तक स्थगित रखा जा सकता है। बता दें कि सेंथिल बालाजी को प्रवर्तन निदेशालय ने 14 जून को नौकरी के बदले नकदी घोटाले में गिरफ्तार किया था। बाद में सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें चेन्नई के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें 15 जून को मद्रास उच्च न्यायालय ने उनकी पसंद के निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने की अनुमति दी थी।

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