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क्या है Article 142, चंडीगढ़ मेयर चुनाव के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कैसे किया इस्तेमाल?

चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर पद के लिए 30 जनवरी को हुए चुनाव के नतीजों को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (20 फरवरी) को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अदालत को प्रदत्त व्यापक शक्तियों का इस्तेमाल किया। अपने आदेश में, मामले की सुनवाई कर रही पीठ – जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल थे, ने कहा: हमारा मानना ​​है कि ऐसे मामले में, यह न्यायालय कर्तव्य से बंधा हुआ है, विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र के संदर्भ में यह सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण न्याय करना कि चुनावी लोकतंत्र की प्रक्रिया को ऐसे छल-कपट से विफल नहीं होने दिया जाए।
 

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अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को पक्षों के बीच “पूर्ण न्याय” करने की एक अद्वितीय शक्ति प्रदान करता है। उन स्थितियों में, अदालत किसी विवाद को इस तरह से समाप्त करने के लिए आगे बढ़ सकती है जो मामले के तथ्यों के अनुरूप हो। यह शक्ति विवेकाधीन है। इसका मतलब यह है कि न्यायालय कानून की सख्त व्याख्या से परे जा सकता है और अपनी समझदारी और रचनात्मकता का उपयोग करके विवादों को सुलझा सकता है। 

– 2017 में, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी शक्ति के व्यापक दायरे को परिभाषित करते हुए, बाबरी मस्जिद मामले को स्थानांतरित करने के लिए अनुच्छेद 142 का उपयोग किया। 
– अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 142(1) इसे एक विशिष्ट शक्ति प्रदान करता है जो भारत सरकार अधिनियम, 1935 या किसी अन्य वैश्विक संविधान में नहीं मिलती है।
– यह अदालत को पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने और अंततः पक्षों के बीच कानूनी विवाद को समाप्त करने का अधिकार देता है।
– यह अनुच्छेद कानून का पालन करने वाले पारंपरिक इक्विटी सिद्धांत का खंडन करता है, जो इसे एक अनूठा प्रावधान बनाता है।
– सुप्रीम कोर्ट, राहत देते समय, प्रत्येक मामले की विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर सख्त कानूनी अनुप्रयोगों से विचलित हो सकता है। अनुच्छेद 142 न्यायालय को न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया के दौरान कानून के अनुप्रयोग में ढील देने या पक्षों को कानूनी कठोरता से पूरी तरह छूट देने की अनुमति देता है।

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इन शक्तियों की व्यापक प्रकृति ने आलोचना को आमंत्रित किया है कि वे मनमानी और अस्पष्ट हैं। आगे तर्क दिया गया है कि अदालत के पास व्यापक विवेकाधिकार है, और यह “पूर्ण न्याय” शब्द के लिए मानक परिभाषा की अनुपस्थिति के कारण इसके मनमाने ढंग से प्रयोग या दुरुपयोग की संभावना को अनुमति देता है। “पूर्ण न्याय” को परिभाषित करना एक व्यक्तिपरक अभ्यास है जिसकी व्याख्या हर मामले में अलग-अलग होती है। इस प्रकार, न्यायालय को स्वयं पर जाँच लगानी होगी। 1998 में, ‘सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया’ मामले में शीर्ष अदालत ने माना कि अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियां प्रकृति में पूरक हैं और इसका उपयोग किसी मूल कानून को बदलने या खत्म करने और “एक नई इमारत बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है जहां पहले कोई अस्तित्व में नहीं था।”

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