Breaking News

कौन हैं आप के विधायक Prakash Jarwal, जिन्हें आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में हो चुकी है सजा

आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कुछ समय पहले संपन्न हुए लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आत्महत्या के लिए उकसाने के केस में दोषी करार दिया था। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इसे आधार बनाकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जमकर हमला बोला था। आप के नेता जारवाल फिलहाल दिल्ली की देवली सीट से विधायक हैं। डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी, उन्होंने अपने सुसाइड नोट में जारवाल को ज़िम्मेदार ठहराया था, जिसके बाद पुलिस ने विधायक के खिलाफ जबरन वसूली और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मामला दर्ज किया था।
जानिए पूरा मामला 
आप के विधायक प्रकाश जारवाल को आईपीसी की धारा 306 और 120बी के तहत दोषी ठहराया गया है। 2020 में डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने आत्महत्या कर ली थी। पुलिस को उनके घर से एक दो पन्ने का सुसाइड नोट भी मिला था जिसमें उन्होंने देवली से आप विधायक और कपिल नागर पर गंभीर आरोप लगाए थे। कोर्ट ने इस मामले में दोनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 386, 384, 506 और 120बी के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था।
जारवाल पर प्रताड़ित करने का लगाया था आरोप 
दिल्ली पुलिस ने डॉक्टर राजेंद्र सिंह के घर से एक डायरी भी बरामद की थी। जिसमें डॉक्टर के कुछ पानी के टैंकर जल बोर्ड में चलने की बात कही गई थी। डायरी में उन टैंकर्स के लिए प्रकाश जारवाल पर पैसे मांगने का आरोप लगाया था। इस घटना के बाद से बीजेपी आप पर टैंकर माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाती रही है। लोकसभा चुनाव में भी यह अहम मुद्दा बनने वाला है।
जारवाल का व्यक्तिगत जीवन
प्रकाश जारवाल आम आदमी पार्टी के सबसे युवा उम्मीदवार हैं, जिनकी उम्र 30 साल है। जारवाल ने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन और बाद में आप में शामिल होने के लिए एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में सहायक प्रबंधक की नौकरी छोड़ दी है। 21 जुलाई 2017 को जारवाल पर एक महिला से छेड़छाड़ और उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया था, जो कथित तौर पर राष्ट्रवादी जनता पार्टी की सदस्य थी।
अन्य विवाद
फरवरी 2018 को दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने जारवाल और साथी विधायक अमानतुल्ला खान के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर कथित तौर पर थप्पड़ मारने और गाली देने का मामला दर्ज कराया था। 2021 में दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली के नौकरशाह द्वारा केजरीवाल और दस AAP विधायकों के खिलाफ दायर मारपीट के मामले को खारिज कर दिया और उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ “कोई प्रथम दृष्टया मामला” नहीं बनता है।

Loading

Back
Messenger