सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (22 जुलाई) को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों द्वारा पारित निर्देशों पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें कहा गया था कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर भोजनालयों को मालिकों के नाम प्रदर्शित करने होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री का बयान सामने आया है। ‘नेम-प्लेट’ मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं। लेकिन शाकाहारी लोगों को ये नहीं पता चलता कि यहां क्या बनता है और क्या नहीं बनता। अगर उस(दुकान) पर कोई चिन्ह बना होगा, कुछ लिखा होगा तो उन्हें मदद मिलेगी।
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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की जिसमें कांवरिया मार्ग पर भोजनालयों को मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं। याचिकाकर्ताओं के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यह एक चिंताजनक स्थिति है जहां पुलिस अधिकारी विभाजन पैदा करने की कोशिश में लगे हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अल्पसंख्यकों की वस्तुतः पहचान की जाएगी और उनका आर्थिक बहिष्कार किया जाएगा।
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यूपी और उत्तराखंड के अलावा, दो और राज्य इसमें शामिल हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या यह एक प्रेस बयान था या एक औपचारिक आदेश था कि इन्हें प्रदर्शित किया जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा कि दुकानदारों सिर्फ खाने का प्रकार बताने की जरूरत है। यानी शाकाहारी है या मांसाहारी वो बताने की जरूरत होगी। मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी।