असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और राज्य से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम को पूरी तरह से वापस लेने के रोडमैप पर चर्चा की। सरमा ने कहा कि उनकी सरकार गृह मंत्री के सुझावों के आधार पर आगे कदम उठाएगी। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि असम से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम को पूरी तरह से वापस लेने के रोडमैप पर चर्चा करने के लिए मैंने आज माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। असम सरकार माननीय के सुझावों के आधार पर आगे कदम उठाएगी।
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विवादास्पद सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (एएफएसपीए), 1958 अशांत क्षेत्रों में काम करने वाले सशस्त्र बलों के कर्मियों को “सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव” के लिए आवश्यक समझे जाने पर तलाशी लेने, गिरफ्तार करने और गोली चलाने की व्यापक शक्तियां देता है। सशस्त्र बलों के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए AFSPA के तहत किसी क्षेत्र या जिले को अशांत क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जाता है। सशस्त्र बलों को दी गई व्यापक शक्तियों के कारण, कई संगठनों ने इस अधिनियम को “कठोर” करार दिया है और इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं।
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अशांत क्षेत्र अधिसूचना 1990 से पूरे असम में लागू है और इसे केंद्र सरकार और अब राज्य सरकार द्वारा लंबी अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। AFSPA के तहत लगाया गया अशांत क्षेत्र टैग, 1 अप्रैल, 2022 से नौ जिलों और एक जिले के एक उपखंड को छोड़कर, पूरे असम राज्य से हटा दिया गया था। अब, यह पूर्वोत्तर राज्य में केवल आठ जिलों तक सीमित कर दिया गया है। यह अब तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चराइदेव, शिवसागर, जोरहाट, गोलाघाट, कार्बी आंगलोंग और दिमा हसाओ जिलों में लागू है।