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महिलाओं का सशक्तिकरण: ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहन योजना’ : महाराष्ट्र राज्य

नई दिल्ली।  महाराष्ट्र राज्य में महिलाओं का सशक्तिकरण हो, उन्हें पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराकर रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहन देना, उनका आर्थिक, सामाजिक पुनर्वास करना, महिलाओं को स्वावलंबी, आत्मनिर्भर बनाना और महिलाओं पर निर्भर बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण आहार में सुधार करना इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहन योजना’ जैसी महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है।
महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण और उनकी आर्थिक स्वावलंबन के लिए राज्य में विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। लेकिन, हर महीने आर्थिक लाभ देने वाली योजना के रूप में और परिवार में महिलाओं की निर्णायक भूमिका को अधिक मजबूत करने के लिए भी यह योजना महत्वपूर्ण है।
योजना का स्वरूप: इस योजना के तहत पात्र महिला को उसके स्वयं के आधार लिंक पर किए गए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) सक्षम बैंक खाते में हर महीने 1,500 रुपये की राशि जमा कर दी जाएगी। साथ ही केंद्र, राज्य सरकार की अन्य आर्थिक लाभ योजनाओं के माध्यम से 1,500 रुपये से कम लाभ प्राप्त हो रहा हो, तो अंतर की राशि इस योजना द्वारा पात्र महिला को दी जाएगी।
योजना की लाभार्थी: महाराष्ट्र राज्य की 21 से 65 वर्ष आयु वर्ग की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता और निराधार महिलाएं इस योजना के लाभ के लिए पात्र होंगी। 2 लाख 50 हजार रुपये से कम आय वाली महिलाएं लाभ के लिए पात्र होंगी। 2 लाख 50 हजार रुपये की आय का प्रमाण उपलब्ध न हो लेकिन परिवार के पास पीला और केशरी राशन कार्ड हो तो उन्हें आय का प्रमाण देने की आवश्यकता  जरूरी नहीं होगी। 15 साल पुराने राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र इन 4 में से कोई भी पहचान पत्र या प्रमाण पत्र होने पर उसे मान्य किया जाएगा।
अन्य राज्यों में जन्मी महिलाओं ने महाराष्ट्र के निवासी पुरुष से विवाह किया गया हो तो ऐसी स्थिति में उनके पति का जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र मान्य किया जाएगा। इस योजना का लाभ परिवार की एक पात्र अविवाहित महिला को भी दिया जाएगा।
इस आवश्यक कागजात योजना के लाभ हेतू ऑनलाइन आवेदन की प्रति, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, उम्र और निवास के लिए – जन्म प्रमाण पत्र/स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, पीला या केशरी राशन कार्ड की प्रमाणित प्रति, पासपोर्ट आकार का फोटो और योजना की शर्तों का पालन करने के बारे में प्रमाण पत्र आदि कागजातों की आवश्यकताअनिवार्य होगी।
लाभार्थी चयन: जिन लाभार्थियों को ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना संभव न हो उनके लिए आवेदन भरने की सुविधा आंगनवाड़ी केंद्र, बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी) साथ ही ग्राम पंचायत, वार्ड, सेतु सुविधा केंद्र में उपलब्ध कराई गई है।
आवेदन भरने की पूरी प्रक्रिया निशुल्क रहेगी। लाभार्थी को स्वयं उपरोक्त स्थानों पर उल्लेखित कागजातों के साथ उपस्थित होना आवश्यक होगा ताकि लाभार्थी का सीधा फोटो लिया जा सके और ई-केवाईसी किया जा सके। राज्य सरकार ने इस योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त 2024 तक कर दी है। 31 अगस्त तक आवेदन करने वाली लाभार्थी महिलाओं को 1 जुलाई 2024 से हर महीने 1,500 रुपये आर्थिक लाभ दिया जाएगा।
मोबाइल ऐप के माध्यम से इस योजना के ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आंगनवाड़ी सेविकाओं को प्रति लाभार्थी 50 रुपये प्रोत्साहन भत्ता देने का निर्णय भी सरकार ने लिया है।

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