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Aligarh News: अब गंदगी फैलाना पड़ेगा महंगा, नगर निगम ने निर्धारित किया जुर्माना, ये है लिस्ट

Aligarh News: अब अलीगढ़ शहर में गंदगी फैलाने वाले को बख्शा नहीं जाएगा. नगर निगम ने शहर को गंदा करने वालों के लिए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना निर्धारित कर दिया है, जिसमें 100 से लेकर 20 हजार रुपये तक जुर्माना वसूला जाएगा. जुर्माना करने और वसूलने के लिए सभी 4 जोन के अधिकारी अलर्ट मोड पर रहेंगे.

अलीगढ़ शहर के चप्पे-चप्पे पर अब नगर निगम की नजर रहेगी. जहां कहीं भी गंदगी करते हुए कोई पाया जाएगा, उस पर प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया और वसूला जाएगा. नगर निगम ने गंदगी करने पर जुर्माने की लिस्ट जारी कर दी है. नगर आयुक्त अमित आसेरी ने बताया कि नगर निगम बायलॉज के अनुसार शहर को गंदा करने पर जुर्माने की रकम वसूली जाएगी. गंदा करने पर दंडात्मक कार्यवाही न मानने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी. नगर निगम के सभी 4 जोन के अधिकारी गंदगी करने वालों पर नजर रखेंगे.

  • खुले में सड़क किनारे पेशाब करने पर 100 रुपये जुर्माना

  • सार्वजनिक स्थल व सड़क पर थूकने पर 100 रुपये जुर्माना

  • खुले में व सड़क किनारे शौच करने पर 100 से 500 रुपये जुर्माना

  • कूड़ा जलाने पर 500 से 5000 रुपये जुर्माना

  • पेट्रोल पंप पर व्यक्तिगत शौचालय की जगह सार्वजनिक शौचालय बनाने व शौचालय न बनाने पर 2,000 रुपये जुर्माना

  • कूड़ा जलाने पर 500 से 5000 रुपये तक जुर्माना

  • कर्मचारियों के पान, गुटखा आदि खाकर कहीं भी थूकने पर 200 रुपये जुर्माना

  • मानक रहित पॉलिथीन में कूड़ा रखने पर 500 रुपये जुर्माना

  • व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर डस्टबिन न रखने पर पहली बार 100, दूसरी बार 500 जुर्माना

  • सड़क किनारे वॉशिंग मशीन लगाकर गाड़ियों की धुलाई करने पर 1,000 रुपये जुर्माना

  • प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक आदि के आम रास्तों पर गंदगी फैलाने पर 2000 रुपये जुर्माना

  • आवासीय भवन स्वामियों द्वारा खुले में कचरा डालने पर 100 रुपये जुर्माना

  • दुकानदारों द्वारा खुले में कचरा डालने पर 250 रुपये जुर्माना

  • रेस्टोरेंट द्वारा खुले में कचरा डालने पर 500 रुपये जुर्माना

  • होटल द्वारा खुले में कचरा डालने पर 2000 रुपये जुर्माना

  • औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा खुले में कचरा डालने पर 1,500 रुपये जुर्माना

  • चाट पकौड़ी, फास्ट फूड, आइसक्रीम, गन्ने का रस, जूस, सब्जी से गंदगी फैलाने पर 1,000 रुपये जुर्माना

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  • गोबर को कहीं भी फेंकने नाली में बहाने पर 2,000 रुपये जुर्माना

  • पालतू पशु कुत्ता, भैंस, गाय, बकरी द्वारा गंदगी फैलाने पर 200 रुपये जुर्माना

  • मीट की दुकानों के सामने कटे जानवर, हड्डी, खून, मुर्गे के पंख, अंडे के छिलके आदि से गंदगी करने पर 1,500 रुपये जुर्माना

  • शादी स्थल के बाहर खुले में कचरा डालने पर 2,000 रुपये जुर्माना

  • सब्जियां बेचकर छिलके, अंश सड़क पर डालने पर 100 रुपये जुर्माना

  • हेयर कटिंग सैलून द्वारा गंदगी बाल इधर-उधर फेंकने पर 200 रुपये जुर्माना

रिपोर्ट चमन शर्मा, अलीगढ़

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