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Samuhik Vivah Yojana: गोरखपुर में शादी के बंधन में बंधे 1192 जोड़े, निकाह और विवाह एक साथ, जानें पात्रता

Gorakhpur News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है. इस मौके पर सीएम की मौजूदगी में 1192 जोड़ें विवाह के पवित्र बंधन में बंधे. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री 1 घंटे तक मौजूद रहे और नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया. साथ ही उपस्थित लोगों को संबोधित किया. चंपा देवी पार्क में आयोजित जनपद स्तरीय सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सीएम के अलावा सांसद रवि किशन और अन्य मंत्री मौजूद रहे.

समाज कल्याण विभाग ने सभी ब्लॉकों से सत्यापन करने के बाद 1192 जोड़ों का सामूहिक विवाह के लिए चयनित किया है. इस कार्यक्रम में मुस्लिम समाज के लिए अलग व्यवस्था की गई है. मुस्लिम समाज के 31 जोड़े विवाह बंधन से बंध रहे हैं. निकाह कराने के लिए 5 मौलवी एवं विवाह कराने के लिए 15 पंडित उपस्थित हैं.

समाज कल्याण विभाग ने इस कार्यक्रम को लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली हैं. कार्यक्रम स्थल पर सामूहिक विवाह के लिए 250 से अधिक वेदी बनाई गई हैं. एक वेदी पर 4 जोड़ों का विवाह हो रहा है. सभी जोड़ों को सुबह 8 बजे ही कार्यक्रम स्थल पर बुला लिया गया है. सभी जोड़ों और उनके परिजनों के लिए भोजन की व्यवस्था भी प्रशासन द्वारा की गई है.

योगी सरकार, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत साल 2017 से अब तक सिर्फ गोरखपुर में 3403 गरीब बेटियों के हाथ पीले कर चुकी है, और अब आज 1192 जोड़े विवाह के बंधन बंध रहे हैं. सरकार प्रति विवाह 51000 रुपए खर्च करती है. इसमें 35 हजार रुपए विवाह बंधन में बंधने जा रही कन्या के बैंक खाते में जमा किये जाते हैं. इसके अलावा 10 हजार रुपए उपहार और शेष राशि अन्य खर्चे में इस्तेमाल की जाती है.

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए पात्रता

  • योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है.

  • तलाकशुदा और विधवा भी इस योजना का लाभ उठा सकते है.

  • आवेदक का गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से होना अनिवार्य है.

  • लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष और लड़के की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए.

  • एक परिवार की सिर्फ दो कन्याओं को इस योजना का लाभ मिलेगा.

  • कन्याओं के परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 46080 रूपए और शहरी क्षेत्रों में 56460 रुपए से अधिक नहीं नहीं होनी चाहिए.

  • वर और वधू की नवीनतम फोटो (पासपोर्ट साइज)

  • मूल निवास पत्र

  • आधार कार्ड

  • आय प्रमाण पत्र

  • बैंक पासबुक

  • जाति प्रमाण पत्र

  • जिनकी शादी हो चुकी है उनका शादी प्रमाण पत्र

  • ऑनलाइन आवेदन के लिए हस्ताक्षर / अंघूटे की छाया प्रति

  • अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र.

रिपोर्टर- कुमार प्रदीप, गोरखपुर

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