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Meerut: पालतू कुत्‍ते के काटने पर देना होगा 10 हजार का जुर्माना, 31 मार्च, 2023 तक पंजीकरण जरूरी

Lucknow News: मेरठ शहर में अब पालतू कुत्ते के किसी को काटने पर उसके मालिक को 10 हजार का जुर्माना देना होगा. नगर निगम बोर्ड ने गाजियाबाद नगर निगम की तर्ज पर इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इस बिन्दु को शामिल करते अब नई डॉग पालिसी को गजट नोटिफिकेशन के लिए शासन को भेजा जाएगा.

नगर निगम के मुताबिक गजट नोटिफिकेशन के बाद नई डॉग पालिसी को लागू किया जाएगा. नई डॉग पालिसी के तहत कुत्ता पालने के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है. यह एक वर्ष के लिए मान्य होगा. 31 मार्च 2023 तक पालतू कुत्ते का हर हाल में पंजीकरण कराना होगा. इसके बाद पंजीकरण नहीं कराने वालों पर निगम कार्रवाई शुरू करेगा. ऑनलाइन पंजीकरण के लिए डॉग ऐप की सुविधा प्रदान की जाएगी.

बिना रजिस्ट्रेशन कुत्ता पालने पर जुर्माना लगेगा. कुत्ते का वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र जमा करने के बाद ही पंजीकरण होगा. एक भवन में अधिकतम दो कुत्तों का ही पंजीकरण मान्य होगा. पंजीकरण के बाद निगम एक टोकन देगा, जिसे कुत्ते की गर्दन में पट्टे के साथ बांधना होगा. कोई व्यक्ति किसी के घर के सामने कुत्तों को खाना नहीं खिलाएगा.

इसके साथ ही पशु प्रेमी, सोसाइटी कुत्तों को खाना खिलाने के लिए एक स्थान तय करेंगे. पार्क, लिफ्ट में कुत्ते को ले जाते समय मुंह पर मजल (जालीदार मास्क) लगाना अनिवार्य होगा. पालतू कुत्ते की गंदगी की सफाई की जिम्मेदारी कुत्ते के मालिक की होगी. डॉग पालिसी के इन नियमों के उल्लंघन पर निगम पांच हजार रुपये तक जुर्माना कर सकता है, जबकि पालतू कुत्ते के काटने पर जुर्माना दस हजार रुपये लगेगा. नई डॉग पालिसी में खूंखार प्रजाति पिटबुल, डोगो अर्जेंटीनों और राटविलर की ब्रीडिंग और पंजीकरण को प्रतिबंधित कर दिया गया है.

शहर में डॉग क्लीनिक, पेट शॉप, डॉग ब्रीडिंग सेंटर व डॉग प्रदर्शनी के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। डॉग क्लीनिक के लिए 5000 रुपये, क्लीनिक मय हास्पिटल 10 हजार, पेट डॉग 3000 रुपये, डॉग ब्रीडिंग सेंटर का 15 हजार रुपये और डॉग प्रदर्शनी के लिए 10 हजार रुपये वार्षिक रजिस्ट्रेशन शुल्क पास किया गया है, जबकि विदेशी नस्ल के कुत्ते का पंजीकरण शुल्क 500 रुपये और देशी नस्ल के कुत्ते का पंजीकरण शुल्क 100 रुपये लगेगा.

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