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पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के लिए जरूरी खबर, स्‍टेटस बताएगा अगली किस्त मिलेगी या नहीं, अभी करें चेक

PM Kisan Yojana: देश के अन्नदाता को पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली 13वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है. अच्छी खबर ये है कि लाभार्थियों के अकाउंट में योजना के दो हजार रुपए जल्द ही ट्रांसफर हो सकते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, जनवरी के पहले सप्ताह में किस्त ट्रांसफर की जा सकती है, लेकिन जरा सी गलती किसानों को आर्थिक मदद से दूर कर सकती है. इसके साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि इस बार की ल‍िस्‍ट में आपका नाम है या नहीं…

अगर आप योजना के पात्र हैं और चाहते हैं कि बिना किसी रुकावट के खाते में पीएम किसान योजना के पैसे आ जाएं तो तत्काल ई-केवाईसी अपडेट करा लें, और अच्छी बात ये है कि सरकार ने इसके लिए लास्ट डेट की बाध्यता को खत्म कर दिया है. सरकार के निर्देशानुसार ई-केवाईसी नहीं कराने वाले किसानों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा.

किसान लिस्ट में अपना नाम पता करने और सही जानकारी के ल‍िए आधिकारिक वेबसाइट पर द‍िए गए फॉर्मर कॉनर्र में जाएं. इसके बाद बेन‍िफ‍िशयरी स्‍टेटस पर क्‍ल‍िक करें. अब यहां अपना मोबाइल नंबर और रज‍िस्‍ट्रेशन नंबर दर्ज करें. इसके बाद कैप्‍चा कोड दर्ज करें. अब आपके सामने पूरी लिस्ट होगी, यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि, अगर लाभार्थी के नाम के आगे स्‍टेटस में ‘स‍िड‍िंग’ और ई-केवाईसी के आगे ‘नो’ (NO) ल‍िखा आए तो यह स्पष्ट है क‍ि अगली क‍िस्‍त आपके खाते में नहीं आएगी. ऐसी स्थिति में नजदीकी कृष‍ि कार्यालय में संपर्क करें.

सबसे पहले आपको पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा. यहां आपको फार्मर कॉर्नर पर जाकर ई-केवाईसी टैब पर क्लिक करना होगा. इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, जहां आपसे आपका आधार नंबर मांगा जाएगा. इसके बाद सर्च टैब पर क्लिक करें. अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा. ओटीपी सब्मिट पर क्लिक करें. आधार रजिस्टर्ड मोबाइल ओटीपी डालें और आपका ई-केवाईसी हो जाएगा.

इस बार योजना के तहत पैसा भेजने से पहले सरकार ने लाभार्थियों के लिए पूरी गाइडलाइन तैयार की है. इन गाइडलाइन के तहत वही किसान योजना के पात्र होंगे, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि होगी. इसके अलावा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के भूमि अभिलेखों में उनके नाम दर्ज होंगे. साथ ही जिन लोगों के पास 2 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि है, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा. इसके साथ ही केंद्र या राज्य सरकार के अधीन मंत्रालयों/कार्यालयों या फिर विभागों में सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी योजना के पात्र नहीं होंगे. इसके अलावा संस्थागत किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलता है.

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