Breaking News

Pervez Musharraf के परिवार की 13 बीघा जमीन बिक गई, ई-नीलामी में तीन लोगों ने म‍िलकर लगाई कीमत

उत्तर प्रदेश में जमीन का एक टुकड़ा, जो पहले पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के परिवार का था। लेकिन अब वो शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत नीलाम होने जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भूखंड पर लगाए गए नोटिस में कहा कि बागपत जिले के कोताना बांगर गांव में लगभग 13 बीघे जमीन को गुरुवार आधी रात (12 सितंबर) तक ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के लिए निर्देशित किया गया है। अधिनियम के तहत, भारत सरकार शत्रु संपत्ति का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकती है। यहां वह सब कुछ है जो आपको जानना आवश्यक है।

इसे भी पढ़ें: Pakistan में सुप्रीम कोर्ट का हाथ भ्रष्ट नेताओं के साथ, पलट दिया बड़ा फैसला, खुश तो बहुत होंगे नवाज-शहबाज

यह संपत्ति बागपत की बड़ौत तहसील के कोटाना गांव में स्थित है, और इसे 2010 में शत्रु संपत्ति घोषित किया गया था। शत्रु संपत्ति का वर्गीकरण भारत में पाकिस्तानी नागरिकों के स्वामित्व वाली संपत्तियों से संबंधित है, जिसका प्रबंधन केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आने वाले विभाग शत्रु संपत्ति संरक्षक द्वारा किया जाता है। पाकिस्तान में तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ सरकार का तख्तापलट करनेके बाद 1999 में देश की सत्ता हथियाने वाले पाकिस्तान के पूर्व सैन्य प्रमुख मुशर्रफ का 2023 में निधन हो गया था। उनका जन्म विभाजन से पहले दिल्ली में हुआ था। 

इसे भी पढ़ें: Pakistan का पीछा नहीं छोड़ रहा पोलियो, 16 सालों बाद दोबारा मिला केस

बागपत प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नीलामी की गई जमीन की शुरुआती कीमत 39.06 लाख रुपये थी और यह 1.38 करोड़ रुपये से अधिक में बिकी। उन्होंने बताया कि बिक्री से प्राप्त राशि गृह मंत्रालय के खाते में जमा की जाएगी। जिले के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) पंकज वर्मा ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, यह जमीन हमारे राजस्व रिकॉर्ड में नुरू नाम से दर्ज है। इस नुरू और परवेज मुशर्रफ के बीच कोई दस्तावेजी संबंध नहीं है। रिकॉर्ड में केवल इतना दिखाया गया है कि नुरू एक निवासी था, जो 1965 में पाकिस्तान चला गया था।  

Loading

Back
Messenger