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Adani bribery case: अमेरिका में अडानी ग्रुप के खिलाफ 3 मामले हुए कंबाइन, जानें किन-किन मुकदमों को जोड़ा गया?

न्यूयॉर्क की एक अदालत ने 265 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रिश्वत के आरोप में उद्योगपति गौतम अडानी और अन्य के खिलाफ चल रहे तीन मामलों को एक साथ जोड़ने का आदेश दिया है। अदालत ने फैसला सुनाया कि मामलों की सुनवाई एक साथ संयुक्त सुनवाई में की जाएगी। यह फैसला तब आया जब अदालत ने कहा कि ये मामले समान आरोपों और लेनदेन से उपजे हैं। जिन मामलों को एक साथ टैग किया गया है उनमें यूएस बनाम अदानी और अन्य सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) बनाम अदानी और अन्य (अडानी के खिलाफ सिविल मामला), और एसईसी बनाम कैबनेस (अन्य आरोपियों के खिलाफ सिविल मामला) शामिल हैं। 

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अदालत ने कहा कि न्यायिक दक्षता को बढ़ावा देने और परस्पर विरोधी कार्यक्रमों से बचने के लिए यह निर्णय लिया गया है। यह सभी मामलों को जिला न्यायाधीश निकोलस जी गारौफिस को सौंपेगा, जो अदानी के खिलाफ आपराधिक मामले की देखरेख भी कर रहे हैं। कोर्ट स्टाफ को मुकदमों का दोबारा निस्तारण करने का निर्देश दिया गया है। अडानी और अन्य पर राज्य बिजली वितरण कंपनियों के साथ सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए 265 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 2,029 करोड़ रुपये) की रिश्वत देने का आरोप है।

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इससे पहले, अमेरिकी अभियोजकों ने आरोप लगाया था कि यह तथ्य अमेरिकी बैंकों और उन निवेशकों से छुपाया गया था जिनसे अडानी समूह ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए धन जुटाया था। अडानी समूह ने आरोपों को “निराधार” बताते हुए खंडन किया है और कहा है, “हम एक कानून का पालन करने वाला संगठन हैं, जो सभी कानूनों का पूरी तरह से अनुपालन करते हैं। कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा कि अभियोग आरोपों पर आधारित है, और साबित होने तक प्रतिवादियों को निर्दोष माना जाता है। 

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