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Pakistan Military trials: आर्मी एक्ट सभी पर नहीं होता है लागू, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने क्यों कहा ऐसा?

पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश (सीजेपी) उमर अता बंदियाल ने बुधवार को कहा कि पाकिस्तान सेना अधिनियम 1952 सभी पर नहीं बल्कि एक विशिष्ट वर्ग पर लागू होता है। सीजेआई की तरफ से टिप्पणी ऐसे वक्त में आई जब सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल (एजीपी) उस्मान मंसूर अवान को नागरिकों के सैन्य परीक्षणों के खिलाफ याचिकाओं की सुनवाई शुक्रवार सुबह तक स्थगित करने से पहले, सैन्य अधिनियम की प्रयोज्यता पर सरकार से निर्देश लेने का निर्देश दिया। 

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पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश (सीजेपी) उमर अता बंदियाल की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति इजाजुल अहसन, न्यायमूर्ति याह्या अफरीदी, न्यायमूर्ति मुनीब अख्तर, न्यायमूर्ति मजाहिर अली अकबर नकवी और न्यायमूर्ति आयशा ए मलिक शामिल थे, मामले की सुनवाई कर रही थी। 9 मई को देश भर में भड़के हिंसक दंगों के संबंध में की गई गिरफ्तारियों के बाद सरकार ने सैन्य किस्तों को नुकसान पहुंचाने और हमला करने के दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ सैन्य अदालत में मुकदमा चलाने के अपने फैसले की घोषणा की। सरकार और सेना दोनों ने इस कदम पर विचार किया।

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इस निर्णय के आलोक में पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान, पूर्व मुख्य न्यायाधीश जव्वाद एस ख्वाजा, कानूनी विशेषज्ञ एतज़ाज़ अहसन और पिलर के कार्यकारी निदेशक करामत अली सहित पांच नागरिक समाज के सदस्यों ने शीर्ष अदालत से सैन्य परीक्षणों को असंवैधानिक घोषित करने का अनुरोध किया। सुनवाई के दौरान,एजीपी अवान ने 9 मई के हिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए नुकसान के विवरण के साथ अपनी दलीलें शुरू कीं और एक बार फिर अदालत से मामले की सुनवाई के लिए पूर्ण पीठ बनाने का अनुरोध किया। इस बीच, सीजेपी बंदियाल ने पूछताछ की कि 9 मई के विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामलों में कौन सी धाराएं लागू की गईं। 

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