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Imran Khan News: कोर्ट परिसर से इमरान खान की गिरफ्तारी गैरकानूनी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- न्यायपालिका की प्रतिष्ठा का हुआ उल्लंघन

सुप्रीम कोर्ट (एससी) की तीन सदस्यीय पीठ ने अल-कादिर ट्रस्ट मामले में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान की याचिका पर सुनवाई शुरू कर दी है। मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल, न्यायमूर्ति मुहम्मद अली मजहर और न्यायमूर्ति अतहर मिनल्लाह की तीन सदस्यीय पीठ सुनवाई की अध्यक्षता कर रही है। सुनवाई के दौरान इमरान की कानूनी टीम भी मौजूद है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी गैरकानूनी है। कोर्ट ने कहा कि इमरान खान को गिरफ्तार करने से पहले एनएबी को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार से परमिशन लेनी चाहिए थी। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने कहा कि इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के परिसर से गिरफ्तार कर न्यायपालिका की प्रतिष्ठा का उल्लंघन किया गया है। 

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सुनवाई की शुरुआत में इमरान के वकीलों में से एक हामिद खान उपस्थित हुए और शीर्ष अदालत को सूचित किया कि उनके मुवक्किल आईएचसी में गिरफ्तारी से पहले जमानत लेने आए थे। सीजेपी बांदियाल ने तब पूछताछ की कि इमरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किन मामलों में पेश हो रहे थे, इस पर वकील ने जवाब दिया कि जब पीटीआई प्रमुख को गिरफ्तार किया गया था तो वह अपने बायोमेट्रिक्स के लिए मौजूद थे। खान ने कहा कि रेंजरों ने इमरान खान के साथ दुर्व्यवहार किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

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इस्लामाबाद की एक जवाबदेही अदालत ने अल-कादिर ट्रस्ट मामले में इमरान को आठ दिनों के लिए राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) को सौंप दिया था। इसके बाद, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के लिए राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) के अध्यक्ष द्वारा 1 मई को जारी किए गए वारंट को रद्द करने और इस्लामाबाद उच्च न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी को “गैरकानूनी” घोषित करने के फैसले को चुनौती देने के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।  

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