पाकिस्तान के शीर्ष चुनाव निकाय ने अवमानना के एक मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पार्टी के अन्य शीर्ष नेताओं के खिलाफ मंगलवार को जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया।
यह मामला पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के शीर्ष नेताओं द्वारा पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग (ईसीपी) और मुख्य निर्वाचन आयुक्त सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ दिए गए बयानों पर आधारित है।
निसार दुर्रानी की अध्यक्षता वाली ईसीपी की चार सदस्यीय पीठ ने खान और उनके करीबी सहयोगी फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ वारंट जारी किया।
चुनाव निगरानीकर्ता ने पिछले साल अगस्त और सितंबर में अवमानना की अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनके खिलाफ नोटिस जारी किया था। इससे पहले पीटीआई नेताओं ने बार-बार आयोग और राजा की उनकी कथित पक्षपातपूर्ण नीति और पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के समर्थन के लिये आलोचना की थी।
पिछली सुनवाई के दौरान ईसीपी ने पीटीआई नेताओं को उसके समक्ष पेश होने का आखिरी मौका दिया था।
मंगलवार को सुनवाई के दौरान आयोग ने उनकी उपस्थिति से छूट के अनुरोध को खारिज कर दिया और प्रत्येक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया।
पीठ ने मामले में आगे की सुनवाई 17 जनवरी तक स्थगित कर दी।