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Australia Ban Social Media | ऑस्ट्रेलिया सरकार ने उठाया इस जनरेशन के बच्चों के लिए ऐतिहासिक कदम! 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया हुआ बैन

ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने गुरुवार (28 नवंबर) को एक ऐतिहासिक फैसले में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून पारित किया। जारी की गई जानकारी के अनुसार, इस कानून को एक गहन बहस के बाद पारित किया गया था, और यह इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक के मालिक मेटा जैसे प्लेटफार्मों को नाबालिगों को अपनी सेवाओं तक पहुँचने से रोकने के लिए बाध्य करता है या अन्यथा उन्हें A$49.5 मिलियन ($32 मिलियन) तक के जुर्माने का सामना करना पड़ेगा।
कानून के बारे में
जनवरी में शुरू होने वाला नया सोशल मीडिया न्यूनतम आयु विधेयक एक परीक्षण प्रवर्तन चरण से गुजरेगा, जिसके बाद इसे 2025 में लागू किया जाएगा। गौरतलब है कि यह कानून ऑस्ट्रेलिया को युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के प्रभाव को संबोधित करने में अग्रणी बनाता है। यह उन सरकारों की बढ़ती संख्या के लिए एक परीक्षण मामला साबित होगा जिन्होंने सोशल मीडिया पर आयु प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है या कहा है कि वे ऐसा करने की योजना बना रहे हैं। हालाँकि, पूर्ण प्रतिबंध की आलोचना भी हुई है।
 

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जबकि प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीस, जिनकी सरकार के तहत यह विधेयक पेश किया गया था, ने इस कानून के पारित होने को एक महत्वपूर्ण जीत के रूप में चिह्नित किया क्योंकि यह 2025 के चुनाव से कुछ महीने पहले आया है। हालाँकि, विरोध गोपनीयता अधिवक्ताओं और कुछ बाल अधिकार समूहों से आया, जिन्होंने वैकल्पिक तरीकों पर विचार न करने की आलोचना की।
इसके अलावा, विपक्ष के साथ, कई वर्ग ऐसे भी थे जिन्होंने विधेयक के पारित होने को मंजूरी दी, क्योंकि नवीनतम सर्वेक्षणों के अनुसार, 77% आबादी इसे चाहती थी। इसके अलावा, रूपर्ट मर्डोक के न्यूज कॉर्प के नेतृत्व में घरेलू मीडिया ने भी “लेट देम बी किड्स” अभियान के माध्यम से कानून के लिए जनता का समर्थन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह कानून एक साल तक चली संसदीय जाँच के बाद आया है जिसमें सोशल मीडिया से संबंधित बदमाशी और आत्म-क्षति से प्रभावित बच्चों के माता-पिता की गवाही सुनी गई।
 

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मेटा के प्रवक्ता ने चिंता जताई
इस बीच, विधेयक के पारित होने के बाद, मेटा के प्रवक्ता ने ऑस्ट्रेलियाई कानून के प्रति कंपनी के सम्मान को व्यक्त करते हुए, जल्दबाजी में विधायी प्रक्रिया के बारे में भी चिंता जताई, जिसमें कहा गया कि यह उम्र-उपयुक्त अनुभवों को बढ़ावा देने वाले मौजूदा उपायों को ध्यान में रखने में विफल रहा। प्रवक्ता ने कहा, “हम किशोरों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी प्लेटफार्मों पर व्यवहार्य कार्यान्वयन और सुसंगत अनुप्रयोग सुनिश्चित करने के लिए उत्पादक परामर्श का आग्रह करते हैं।”

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