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Islamabad न्यायिक परिसर की घटनाओं के सजीव प्रसारण पर पाबंदी

पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की निगरानीकर्तासंस्था ‘पेमरा’ ने शनिवार को टेलीविजन चैनलों पर इस्लामाबाद स्थित अदालत के बाहर से घटनाओं के सजीव प्रसारण पर पाबंदी लगा दी। यहां पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अपने खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में पेश होना है।
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की निगरानीकर्ता पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विनियामक प्रधिकरण (पेमरा) की ओर से शनिवार को जारी परामर्श में कहा गया है कि यह पाया गया कि टीवी चैनल हिंसक भीड़ और पुलिस तथा कानून का लागू करने वाली अन्य एजेंसियों पर हमले का सजीव प्रसारण और तस्वीरें प्रसारित कर रहे हैं।

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के प्रमुख इमरान खान (70) को चुनाव आयोग द्वारा दायर शिकायत पर कार्यवाही में भाग लेने के लिए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीएसजे) जफर इकबाल की अदालत में पेश होना है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) ने अपनी शिकायत में कहा है कि इमरान ने अपनी संपत्ति घोषणाओं में कथित रूप से उपहारों के विवरण को छिपाया।
पेमरा ने अपने पत्र में कहा कि भीड़ की ऐसी सक्रियता ना केवल कानून-व्यवस्था की स्थिति को ध्वस्त करती है, बल्कि सार्वजनिक संपत्तियों और जीवन को भी जोखिम में डाल देती है।
मीडिया नियामक ने कहा कि इस तरह का प्रसारण पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लंघन है।

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