पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने एक दिन पहले उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के तहत राजनीतिक रूप से अहम पंजाब सूबे में 14 मई को विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा की है। पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए एक संशोधित कार्यक्रम जारी किया, जो सुप्रीम कोर्ट (एससी) के निर्देशों के अनुरूप है कि चुनाव 8 अक्टूबर की पूर्व अधिसूचित तारीख के बजाय 14 मई को होंगे। पंजाब विधानसभा के चुनाव इस साल जनवरी में होने थे। ईसीपी ने प्रस्ताव दिया था कि चुनाव 30 अप्रैल से 7 मई के बीच होंगे और बाद में राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने चुनाव की तारीख 30 अप्रैल निर्धारित करके आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया।
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तारीख को आधिकारिक रूप से 8 मार्च को चुनावी निगरानी द्वारा अधिसूचित किया गया था, लेकिन बाद में इसे 22 मार्च को ईसीपी द्वारा जारी एक अन्य अधिसूचना में 8 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया गया था। आज जारी नवीनतम अधिसूचना में, आयोग ने कहा कि वह 22 मार्च की अपनी अधिसूचना को वापस ले रहा है और 8 मार्च की अधिसूचना को आंशिक रूप से संशोधित कर रहा है। संशोधित कार्यक्रम के तहत, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उम्मीदवारों के नामांकन पत्र को अस्वीकार करने या स्वीकार करने के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की अंतिम तिथि 10 अप्रैल निर्धारित की गई है।