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Sri Lanka में नौ मार्च को नहीं होंगे स्थानीय निकाय चुनाव : निर्वाचन आयोग

श्रीलंका के निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को औपचारिक रूप से घोषणा की कि स्थानीय निकाय चुनाव निर्धारित तिथि के अनुसार नौ मार्च को नहीं होंगे और अब तीन मार्च को नयी तारीख अधिसूचित की जाएगी।
आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका की शीर्ष अदालत ने चुनाव कराने के खिलाफ एक याचिका की सुनवाई बृहस्पतिवार को मई तक स्थगित कर दी थी। इसके एक दिन बाद आयोग के अधिकारियों के बीच शुक्रवार को विचार-विमर्श के बाद यह औपचारिक घोषणा की गई।

आयोग अब चुनाव कराने के लिए सरकार से अपेक्षित धन आवंटन सुनिश्चित करने के लिए पार्लियामेंट अध्यक्ष महिंदा यापा अबेवर्धने के हस्तक्षेप की मांग करेगा।
चुनाव आयोग ने इस महीने की शुरुआत में शीर्ष अदालत को सूचित किया था कि देश के मौजूदा आर्थिक संकट से जुड़े कई कारणों से नौ मार्च को स्थानीय निकाय चुनाव कराना मुश्किल है।
राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने बृहस्पतिवार को जोर देकर कहा कि राष्ट्रपति के रूप में उनका काम, इस स्तर पर, संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना है।

उन्होंने संकेत दिया कि पहले से ही कमजोर वित्तीय अवस्था के कारण स्थानीय चुनाव कराने से केवल अतिरिक्त दबाव आएगा।
लेकिन समागी जन बालवेगया (एसजेबी) जैसे विपक्षी दल ने विक्रमसिंघे पर आरोप लगाया कि वह हार के भय से सरकारी फंड रोककर स्थानीय निकाय चुनाव को नाकाम करने का प्रयास कर रहे हैं।
विपक्षी नेताओं ने उन पर यह भी आरोप लगाया है कि वह चुनाव के विरुद्ध सरकारी अधिकारियों और चुनाव आयोग को प्रभावित भी कर रहे हैं।

एसजेबी पार्टी के सांसदों ने सुप्रीम कोर्ट में एक मौलिक अधिकार याचिका दायर की थी।
मौजूदा आर्थिक संकट के कारण पिछले साल मार्च से चार साल के लिए 340 स्थानीय परिषदों में नये प्रशासन की नियुक्ति के वास्ते चुनाव स्थगित कर दिया गया है।
सरकार ने बार-बार संकेत दिया है कि विदेशी मुद्रा भंडार की कमी के कारण आर्थिक संकट को देखते हुए चुनाव कराने का समय अनुपयुक्त था।
इसमें कहा गया है कि 10 अरब रुपये की लागत से चुनाव कराने पर पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे श्रीलंका पर अतिरिक्त दबाव आएगा।

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