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साइफर मामले में Ex.PM इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी बरी, लेकिन उन्हें जेल में ही रहना होगा

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान को उनके वकील और पार्टी अधिकारियों के अनुसार, राज्य के रहस्यों को लीक करने से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने सिफर मामले में पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद क़ुरैशी को भी बरी कर दिया। हालाँकि, खान एक अन्य दोषसिद्धि के कारण अभी जेल में ही रहेंगे। 2022 में वाशिंगटन में पाकिस्तान के राजदूत द्वारा इस्लामाबाद को भेजे गए एक वर्गीकृत केबल को सार्वजनिक करने के आरोप में निचली अदालत ने उन्हें 10 साल जेल की सजा सुनाई थी।

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शाह महमूद क़ुरैशी, जो 2018-2022 तक खान के कार्यकाल के दौरान उनके विदेश मंत्री थे, को भी आरोपों से बरी कर दिया गया। डॉन के अनुसार, वह जेल में भी रहेंगे क्योंकि वह 9 मई के मामलों का भी सामना कर रहे हैं। राहत व्यक्त करते हुए, खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रवक्ता नईम पंजुथा ने एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सजा को पलटने की घोषणा की। इस कानूनी जीत के बावजूद, खान अपनी तीसरी पत्नी बुशरा खान से शादी से जुड़ी एक अलग सजा के कारण हिरासत में हैं, जिसे इस्लामी परंपराओं का उल्लंघन माना गया था।

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सिफर मामला एक राजनयिक दस्तावेज़ के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसे संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) के आरोप पत्र के अनुसार, कथित तौर पर पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान द्वारा वापस नहीं किया गया था। खान ने लगातार दावा किया है कि दस्तावेज़ में उनकी सरकार को अस्थिर करने के उद्देश्य से अमेरिका की ओर से धमकी दी गई है।

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