पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान गिरफ्तारी से पहले जमानत की मांग को लेकर कोर्ट में पेश हुए। जियो न्यूज ने बताया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान सोमवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में संघीय राजधानी में अपने खिलाफ दर्ज कई मामलों में गिरफ्तारी से पहले जमानत लेने के लिए पेश हुए। इमरान खान, जिनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं, लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचे।
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खान के वकीलों ने पूरे संघीय राजधानी में विभिन्न पुलिस स्टेशनों में दर्ज कई मामलों में गिरफ्तारी पूर्व जमानत के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की। जियो न्यूज ने बताया कि याचिका में अदालत से संघीय सरकार को उन मामलों में पीटीआई प्रमुख को गिरफ्तार करने से रोकने के लिए कहा गया है, जिसमें दावा किया गया है कि मामले राजनीतिक बदले के लिए दायर किए गए थे। जियो न्यूज ने बताया कि इस बीच, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक प्राधिकरण (पीईएमआरए) ने सोमवार को टेलीविजन चैनलों को संघीय राजधानी में आयोजित होने वाली किसी भी पार्टी, संगठन और व्यक्ति द्वारा रैलियों या सार्वजनिक सभाओं के लाइव और रिकॉर्ड किए गए कवरेज पर रोक लगा दी।
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नियामक निकाय के अनुसार, पीईएमआरए अध्यादेश 2002 की धारा 27 (ए) के तहत संघीय राजधानी में आज होने वाले किसी भी जुलूस या रैली पर प्रतिबंध शामिल है। PEMRA ने अपने मामलों के लिए अदालत में पेश होने के लिए इमरान खान के लाहौर से इस्लामाबाद जाने से ठीक पहले लाइव कवरेज, रैलियों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया।