पेशावर उच्च न्यायालय की एकल सदस्यीय पीठ ने अफरीदी की पत्नी इमराना शकील द्वारा दायर एक रिट याचिका पर गुरुवार को आदेश जारी किया। निकास नियंत्रण सूची (ईसीएल) विभिन्न कानूनी कारणों से पाकिस्तान छोड़ने से प्रतिबंधित लोगों की एक सूची है। याचिकाकर्ता के वकील आरिफ जान अफरीदी ने अदालत को सूचित किया कि उनके मुवक्किल को अमेरिका के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और पाकिस्तान की विभिन्न अदालतों ने 23 साल कैद की सजा सुनाई है। यह कहते हुए कि (डॉ. अफरीदी की) पत्नी और बच्चों का नाम सरकार द्वारा ईसीएल सूची में डाल दिया गया है और तब से, वे कहीं भी नहीं जा सकते हैं। वकील ने कहा कि मेरी मुवक्किल इमराना शकील के खिलाफ कोई अपराध साबित नहीं हुआ है। न ही उसे अभी तक गिरफ्तार किया गया है. इमराना शकील और उनके बच्चों का नाम केवल कुछ रिपोर्टों के आधार पर ईसीएल में रखा गया है।
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डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट पर उनके नाम ईसीएल में रखे गए हैं और कहा कि चूंकि, वर्तमान में देश में कार्यवाहक सरकार है, इसलिए उनके पास नाम हटाने की शक्ति नहीं है। अपने फैसले में जस्टिस अब्दुल शकूर ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों को ईसीएल पर कोई नाम रखने का कोई अधिकार नहीं है। न्यायमूर्ति शकूर ने कहा कि जब उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है तो उनका नाम ईसीएल में कैसे डाला जा सकता है?
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60 साल की उम्र में अफरीदी, खैबर आदिवासी जिले में शीर्ष चिकित्सक थे और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रमुख के रूप में उन्होंने कई अमेरिकी वित्त पोषित टीकाकरण कार्यक्रमों की देखरेख की थी। उन पर ओसामा को पकड़ने में सीआईए की मदद के लिए पाकिस्तानी छावनी शहर एबटाबाद में फर्जी टीकाकरण अभियान चलाने का आरोप है। अल-कायदा प्रमुख 2 मई, 2011 को एक गुप्त अमेरिकी हमले में मारा गया था। अफरीदी को उसी साल पेशावर से गिरफ्तार किया गया था। प्रारंभ में उन पर ओसामा की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए सीआईए के लिए नकली टीकाकरण अभियान आयोजित करने का आरोप लगाया गया था। उन्हें आतंकवादी संगठनों को समर्थन देने सहित राज्य विरोधी गतिविधियों के कई आरोपों में 33 साल की सजा दी गई थी। बाद में उनकी सजा घटाकर 23 साल कर दी गई।