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Imran की गिरफ्तारी पर HC ने रखा फैसला सुरक्षित, हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ के बाद पूरे देश में धारा 144 लागू

पीटीआई अध्यक्ष और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के बाहर रेंजर्स द्वारा अल-कादिर ट्रस्ट मामले में हिरासत में लिया गया था, जहां वह अपने खिलाफ दर्ज कई प्राथमिकियों में जमानत लेने गए थे। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में विरोध तेज हो गए हैं। इस्लामाबाद में धारा 144 लागू कर दिया गया है। कई पाक मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में प्रदर्शनकारियों ने लाहौर में सेना के कमांडरों के आवास और रावलपिंडी में सेना मुख्यालय के परिसर में प्रवेश किया है।

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 हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया 
इमरान खान की गिरफ्तारी की खबर ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक को इस्लामाबाद के पुलिस प्रमुख, आंतरिक मंत्रालय के सचिव और अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल को 15 मिनट के भीतर अदालत में पेश होने और यह बताने का निर्देश दिया कि पूर्व पीएम को क्यों और किस मामले में गिरफ्तार किया गया है। वहीं अब खबर है कि इमरान खान की गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। 
इस्लामाबाद में धारा 144 लागू
पुलिस ने पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद इस्लामाबाद में धारा 144 लागू कर दी है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 जिला प्रशासन को जनहित में आदेश जारी करने का अधिकार देती है जो एक विशिष्ट अवधि के लिए किसी गतिविधि पर प्रतिबंध लगा सकता है। पुलिस ने धारा 144 का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।
पीटीआई समर्थकों के लाहौर कैंट में घुसने की खबरें
लाहौर के छावनी क्षेत्र में एक सैन्य अधिकारी के आवास में पीटीआई समर्थकों के घुसने की खबरें हैं। पत्रकार मुर्तजा अली शाह ने एक ट्वीट कर इस जानकारी को साझा करते हुए कहा कि पीटीआई समर्थक लाहौर कैंट में सैन्य अधिकारी के घर में घुस गए। उन्होंने पुरुषों के एक समूह को दिखाते हुए एक वीडियो भी साझा किया, जिनमें से कुछ अपने चेहरे को आंशिक रूप से ढके हुए थे। 
 

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