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मुझे अगवा किया गया, लाठियों से पीटा गया, रिहाई के बाद बोले इमरान खान

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान ने  आरोप लगाया कि उन्हें इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के बाहर से अगवा किया गया और पुलिस ने उन्हें लाठियों से भी पीटा। भ्रष्टाचार के एक मामले में उनकी नाटकीय गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान इमरान खान को पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, जब देश के भ्रष्टाचार विरोधी प्रहरी ने पूर्व प्रधान मंत्री को लाने का आदेश दिया था। 70 वर्षीय खान को पेश करने का आदेश तीन सदस्यीय पीठ ने जारी किया, जिसमें पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल, न्यायमूर्ति मुहम्मद अली मजहर और न्यायमूर्ति अतहर मिनल्लाह शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने अल कादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान की गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए उन्हें फौरन रिहा करने का आदेश दिया। जिसके बाद देर शाम इमरान खान को रिहा कर दिया गया।

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इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मुझे हाई कोर्ट से अगवा किया गया था और लाठियों से भी पीटा गया था। यह किसी अपराधी के साथ भी नहीं किया गया है। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे अभी भी नहीं पता कि क्या हुआ है। पीटीआई प्रमुख ने कहा कि अगर कोई मुझे गिरफ्तार करना चाहता है, तो मुझे वारंट दिया जाना चाहिए। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार रोधी एजेंसी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी को अवैध बताया और उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को शुक्रवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया।
अदालत ने खान को अपने परिवार से मिलने की अनुमति भी दी, लेकिन सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए घर जाने की अनुमति नहीं दी। क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान को इस्लामाबाद के पुलिस लाइन गेस्ट हाउस में रखा जाएगा।

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अल-कादिर ट्रस्ट मामले में उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष की याचिका पर सुनवाई करने वाली पीठ ने खान को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के परिसर से हिरासत में लेने के तरीके पर गुस्सा व्यक्त किया। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) को निर्देश दिया था कि वह खान को शाम 4:30 बजे (स्थानीय समय) तक पेश करे जब अदालत फिर से शुरू होगी।

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