इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट ने शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में पेश होने से एक दिन की छूट दे दी। तोशाखाना की कार्यवाही राज्य के उपहारों का विवरण छिपाने पर चुनाव आयोग (ईसीपी) द्वारा पीटीआई अध्यक्ष के खिलाफ दायर एक आपराधिक शिकायत से संबंधित है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीएसजे) हुमायूं दिलावर ने आज मामले की सुनवाई की, जबकि बैरिस्टर गौहर अली इमरान के वकील के रूप में पेश हुए और अधिवक्ता अमजद परवेज़ ने ईसीपी का प्रतिनिधित्व किया। सुनवाई के दौरान, जब इमरान के एक वकील ने मामले की दैनिक सुनवाई पर आपत्ति जताई, तो न्यायाधीश ने पीटीआई प्रमुख के बार-बार उपस्थित न होने पर नाराजगी व्यक्त की।
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हालाँकि, न्यायाधीश ने फिर भी इमरान को एक दिन की छूट देने की वकील की याचिका स्वीकार कर ली, लेकिन आदेश दिया कि पीटीआई प्रमुख की उपस्थिति सोमवार (24 जुलाई) को सुनिश्चित की जानी चाहिए। एक दिन पहले भी इमरान के वकील ख्वाजा हारिस अहमद मामले को खींचने की कोशिश करते दिखे थे और जज इसे कुछ दिनों में खत्म करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अभियोजन पक्ष के दो गवाहों से जिरह भी सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई थी।
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सुनवाई की शुरुआत में इमरान के वकील ने एक अनुरोध दायर कर अपने मुवक्किल को आज की सुनवाई में शामिल होने से छूट देने और इसे सोमवार (24 जुलाई) तक स्थगित करने की मांग की। इस पर, ईसीपी वकील ने आपत्ति जताई और तर्क दिया कि छूट याचिका में “कोई ठोस कारण” का उल्लेख नहीं किया गया था। यह तर्क देते हुए कि जब मुकदमा चल रहा हो तो संदिग्ध को उपस्थित होना चाहिए। वकील परवेज़ ने अदालत से इमरान की अदालत में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी करने का अनुरोध किया।