पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया है जिसमें अधिकतम मौत की सजा का प्रावधान है। पंजाब पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।
खान पर सेना के प्रतिष्ठानों पर हमले की साजिश रचने और लोगों को विद्रोह के लिए उकसाने को लेकर आरोप लगाए गए हैं।
भ्रष्टाचार के एक मामले में अर्धसैनिक रेंजर्स द्वारा नौ मई को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष खान (70) की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए थे।
खान को बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था।
दंगों के दौरान रावलपिंडी में सैन्य मुख्यालय सहित दर्जनों सैन्य प्रतिष्ठानों और सरकारी इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई थीं या उन्हें आग के हवाले कर दिया गया था। पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के 100 से अधिक वाहनों में भी आग लगा दी गई थी।