पाकिस्तान की एक अदालत ने शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को गैर-इस्लामिक विवाह मामले में बरी कर दिया। यह मामला पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के संस्थापक को पिछले साल अगस्त से सलाखों के पीछे रखने वाला एकमात्र मामला था। 8 फरवरी को आम चुनाव से कुछ दिन पहले 3 फरवरी को इस्लामाबाद की एक अदालत ने बुशरा बीबी के पूर्व पति खावर फरीद मनेका की शिकायत के आधार पर दंपति को दोषी ठहराया था। मेनका ने आरोप लगाया कि उन्होंने बुशरा बीबी की इद्दत अवधि के दौरान शादी का अनुबंध किया था, जो इस्लाम में एक अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि है जो एक महिला के तलाक या उसके पति की मृत्यु के बाद चार महीने तक चलती है।
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