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Imran Khan Release Breaking: बरी हुए इमरान खान, कोर्ट ने दिए रिहाई के आदेश

पाकिस्तान की एक अदालत ने शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को गैर-इस्लामिक विवाह मामले में बरी कर दिया। यह मामला पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के संस्थापक को पिछले साल अगस्त से सलाखों के पीछे रखने वाला एकमात्र मामला था। 8 फरवरी को आम चुनाव से कुछ दिन पहले 3 फरवरी को इस्लामाबाद की एक अदालत ने बुशरा बीबी के पूर्व पति खावर फरीद मनेका की शिकायत के आधार पर दंपति को दोषी ठहराया था। मेनका ने आरोप लगाया कि उन्होंने बुशरा बीबी की इद्दत अवधि के दौरान शादी का अनुबंध किया था, जो इस्लाम में एक अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि है जो एक महिला के तलाक या उसके पति की मृत्यु के बाद चार महीने तक चलती है।

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दंपति ने इस्लामाबाद की एक जिला एवं सत्र अदालत में सजा को चुनौती दी, जहां अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीएसजे) अफजल मजोका ने मामले की सुनवाई की। न्यायाधीश माजोका ने दिन की शुरुआत में फैसला सुरक्षित रखने के बाद दोपहर में फैसले की घोषणा की और 71 वर्षीय खान और 49 वर्षीय बुशरा को बरी कर दिया।

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न्यायाधीश ने उनकी अपील स्वीकार करने के बाद कहा कि अगर वे किसी अन्य मामले में वांछित नहीं हैं, तो पीटीआई के संस्थापक इमरान खान और बुशरा बीबी को तुरंत [जेल से] रिहा किया जाना चाहिए।” हालाँकि, यह तुरंत स्पष्ट नहीं था कि क्या खान को रिहा किया जाएगा, क्योंकि यह एकमात्र मामला था जिसके लिए वह वर्तमान में तोशखाना भ्रष्टाचार मामले की सजा के निलंबन और सिफर मामले में बरी होने के बाद जेल में बंद था।

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