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Imran Khan की उम्मीदों पर फिरा पानी, सिफर मामले में कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को सिफर मामले में पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान की न्यायिक हिरासत को 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया, जिससे उनकी शीघ्र रिहाई की संभावना कम हो गई। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के प्रमुख खान को पिछले महीने वाशिंगटन में देश के दूतावास द्वारा भेजे गए एक केबल (उर्फ सिफर) का खुलासा करके आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप में मामला दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया गया था।

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यह तीसरी बार है जब खान को रिमांड पर जेल भेजा गया है। पिछली 14 दिन की रिमांड आज खत्म हो गई। विशेष अदालत के न्यायाधीश अबुल हसनत ज़ुल्करनैन ने जिला जेल अटॉक में सुनवाई की, जहां तोशखाना मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद गिरफ्तारी के बाद खान को 5 अगस्त से हिरासत में रखा गया है।

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सुनवाई के बाद कोर्ट ने जांच पूरी करने के लिए उन्हें 10 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया। अदालत ने पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरेशी की रिमांड भी इसी अवधि के लिए बढ़ा दी। इसी कानून के तहत क़ुरैशी पर भी आरोप लगाया गया है। हालांकि इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को अधिकारियों को खान को रावलपिंडी की अदियाला जेल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया, लेकिन निर्देश लागू नहीं किया गया। इससे पहले, अधिकारियों ने सुरक्षा चिंताओं के कारण मामले की सुनवाई जेल में करने की अनुमति दी थी। 

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