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इमरान खान-कुरेशी से जुड़ा सिफर मामला, अभियोग को 23 अक्टूबर तक के लिए स्थगित

पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को देश के गुप्त कानूनों के कथित उल्लंघन के लिए सिफर मामले में पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान और उनके करीबी सहयोगी शाह महमूद कुरेशी के अभियोग को 23 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया। यह मामला एक गुप्त राजनयिक दस्तावेज़ से संबंधित है, जिसका उपयोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष खान ने पिछले साल अप्रैल में कथित तौर पर सत्ता से बाहर करने के लिए अपने विरोधियों की आलोचना करने के लिए किया था। कथित तौर पर दस्तावेज़ गायब हो गया। खान की पार्टी का आरोप है कि दस्तावेज़ में खान को पद से हटाने के लिए अमेरिका की ओर से धमकी दी गई थी।

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इस्लामाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जेल में मुकदमा चलाने के खिलाफ खान की याचिका खारिज करने के बाद सरकार द्वारा गठित विशेष अदालत ने रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद कमरे में सुनवाई की। न्यायाधीश अबुल हसनत जुल्करनैन ने इस टिप्पणी के साथ सुनवाई 23 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी कि खान और पूर्व विदेश मंत्री कुरेशी को उस दिन दोषी ठहराया जाएगा। डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, बैरिस्टर सलमान सफदर और खालिद यूसुफ चौधरी 71 वर्षीय खान के वकील के रूप में उपस्थित थे।

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क़ुरैशी की पत्नी और बेटी भी कोर्ट पहुंचीं। हालाँकि, इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि उन्हें सुनवाई में शामिल होने की अनुमति दी गई थी या नहीं। सुनवाई के दौरान संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) के विशेष अभियोजक शाह खावर, खान, कुरेशी और उनकी कानूनी टीमें सभी मौजूद थीं। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, खावर ने पत्रकारों को बताया कि अभियोग की कार्यवाही अगले सोमवार (23 अक्टूबर) को होगी। 

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