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Imran Khan पर सैन्य मुकदमा नहीं चलेगा: पाक सरकार ने अदालत में कहा

इस्लामाबाद । पाकिस्तान सरकार ने यहां उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर सैन्य मुकदमे का विचार नहीं है। इससे कुछ दिन पहले ही अदालत ने इस मुद्दे पर अनिश्चितता को लेकर सरकार से स्पष्टीकरण देने को कहा था। खान (71) ने 9 मई, 2023 की हिंसा में शामिल होने को लेकर उनके खिलाफ दर्ज मामलों के संबंध में सैन्य मुकदमे की संभावना के खिलाफ इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। 
पिछले साल हुई इस हिंसा में उनकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के समर्थकों ने उनकी गिरफ्तारी के बाद कथित तौर पर सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला किया था। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह सरकार से पूछा था कि इस मुद्दे पर बनी अनिश्चितता को लेकर स्थिति साफ करें। ‘डॉन’ अखबार के अनुसार अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल (एएजी) बैरिस्टर मुनव्वर इकबाल दुग्गल ने सोमवार को इस मुद्दे पर इस्लामाबाद उच्च न्यायालय की पीठ के समक्ष सरकार का बयान प्रस्तुत किया। अखबार के अनुसार उन्होंने अदालत को बताया कि खान पर किसी सैन्य अदालत में मुकदमे का सरकार का कोई विचार नहीं है।

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