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Pannun Killing Plot | आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या के साजिशकर्ता को लाया जाएगा अमेरिका, चेक गणराज्य मे प्रत्यर्पित की पूरी तैयारी की

खालिस्तानी आतंकवादी और अमेरिकी नागरिक गुरपतवंत सिंह पन्नुन की अमेरिकी धरती पर हत्या की साजिश में आरोपी भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को चेक गणराज्य से अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया है, समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने फेडरल ब्यूरो प्रिजन्स वेबसाइट और मामले से परिचित एक सूत्र के हवाले से यह जानकारी दी।
रविवार (16 जून) को ब्यूरो ऑफ प्रिजन्स वेबसाइट पर कैदी के नाम से खोज करने पर पता चला कि 52 वर्षीय गुप्ता को ब्रुकलिन के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में रखा गया है, जो एक संघीय प्रशासनिक हिरासत केंद्र है। इसके अलावा, एक सूत्र ने नाम न बताने की शर्त पर रॉयटर्स से स्वतंत्र रूप से गुप्ता के प्रत्यर्पण और ब्रुकलिन में उनकी हिरासत की पुष्टि की। उसे सोमवार को न्यूयॉर्क में एक संघीय अदालत के समक्ष पेश किए जाने की उम्मीद है।
 

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पिछले महीने, एक चेक अदालत ने अमेरिका भेजे जाने से बचने के लिए निखिल गुप्ता की याचिका को खारिज कर दिया, जिससे चेक न्याय मंत्री के लिए उसे प्रत्यर्पित करने का रास्ता साफ हो गया।
गुप्ता को पिछले साल 30 जून को चेक गणराज्य में गिरफ़्तार किया गया था, इस आधार पर कि हत्या की साज़िश में उनकी संलिप्तता के बारे में अमेरिका ने आरोप लगाया था। अमेरिकी संघीय अभियोजकों के अनुसार, गुप्ता को एक अमेरिकी नागरिक की हत्या के लिए एक हत्यारे को नियुक्त करने की साज़िश में फंसाया गया था, जो कथित तौर पर एक भारतीय सरकारी अधिकारी के निर्देश पर किया गया था। लक्ष्य की पहचान पन्नू के रूप में की गई थी।
निखिल गुप्ता का प्रत्यर्पण अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन की वार्षिक ICET वार्ता के लिए नई दिल्ली की यात्रा से पहले हुआ है। उम्मीद है कि सुलिवन अपने भारतीय समकक्ष अजीत डोभाल के समक्ष इस मामले को उठाएंगे।भारत ने पन्नू की हत्या की साज़िश में अपनी संलिप्तता से इनकार किया है और अमेरिका के आरोपों की जांच के लिए एक जांच समिति गठित की है।
 

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निखिल गुप्ता ने भी अपने वकील के माध्यम से आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि उन पर “अनुचित आरोप” लगाए गए हैं। गुरपतवंत सिंह पन्नू के पास अमेरिका और कनाडा की दोहरी नागरिकता है और वह आतंकवाद के आरोपों में भारत में वांछित है। उसे केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा सख्त आतंकवाद विरोधी कानून गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है।

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