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Toshakhana Case: इस्लामाबाद कोर्ट ने खारिज की इमरान की याचिका, 18 मार्च तक गिरफ्तारी का दिया आदेश

इस्लामाबाद की एक जिला और सत्र अदालत ने तोशखाना मामले में पूर्व प्रधानमंत्री के लिए जारी गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट को निलंबित करने की मांग वाली पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान की याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। सुरक्षित रखे गए फैसले की घोषणा करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने कहा कि वारंट को एक उपक्रम के आधार पर निलंबित नहीं किया जा सकता है। तोशखाना उपहारों के विवरण को छिपाने के लिए पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की मांग करने वाले पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) के संदर्भ पर सुनवाई करते हुए उन्होंने ये आदेश पारित किए।

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सत्र अदालत 28 फरवरी को इमरान को मामले में अभ्यारोपित करने के लिए तैयार थी, लेकिन उनके वकील ने न्यायाधीश से अनुरोध किया था कि उन्हें सुनवाई से छूट दी जाए क्योंकि उन्हें कई अन्य अदालतों में पेश होना है। उनके अभियोग को पहले कई बार टाला गया था। न्यायाधीश ने बाद में इमरान के लिए गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था और पुलिस को उसे 7 मार्च तक अदालत में पेश करने का निर्देश दिया था। पीटीआई प्रमुख गिरफ्तारी से बचने में कामयाब रहे और बाद में वारंट रद्द करने के लिए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) का दरवाजा खटखटाया।

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लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान को कुछ राहत देते हुए उन्हें 13 मार्च तक सत्र अदालत में पेश होने को कहा था, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री एक बार फिर सुनवाई से दूर ही रहे।नतीजतन, एडीएसजे इकबाल ने सोमवार को इमरान के लिए गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट फिर से जारी किया और पुलिस को उसे 18 मार्च तक अदालत में पेश करने का निर्देश दिया। हालांकि, मंगलवार को जब पुलिस इमरान को गिरफ्तार करने के लिए लाहौर में जमान पार्क स्थित उनके आवास पर पहुंची, तो उन्हें प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिसके कारण पीटीआई समर्थकों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच दो दिन की घमासान लड़ाई हुई। उसी दिन, पीटीआई ने आईएचसी में इमरान के लिए जारी नवीनतम गिरफ्तारी वारंट को भी चुनौती दी। याचिका को खारिज कर दिया गया और पीटीआई प्रमुख को निचली अदालत में एक हलफनामा जमा करने का निर्देश दिया, जिसमें कहा गया है कि वह 18 मार्च को सुनवाई में शामिल होंगे।

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