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मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्‍वुर राणा की याचिका खारिज, प्रत्यर्पण पर 30 दिन में फैसले की उम्मीद

मुंबई पर हुए आतंकी हमले के आरोपी और पाकिस्तानी मूल के कनाडाई कारोबारी तहव्वुर राणा को अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य की अदालत ने बड़ा झटका दिया है। अमेरिका की एक अदालत ने 2008 के मुंई आतंकवादी हमले में वांटेंड पाकिस्तानी मूल के कनाडाई व्यापारी की अभियोजन पक्ष के साथ बैठक संबंधी अर्जी ये कहते हुए खारिज कर दी कि अगले 30 दिन में उसे भारत प्रत्यर्पित किए जाने पर फैसला आने की उम्मीद है। कोर्ट ने जून 2021 में इस मामले में इससे पहले सुनवाई की थी। 

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2008 के आतंकवादी हमलों में शामिल राणा पर मुंबई हमलों के एक अन्य आरोपी डेविड हेडली की मदद करने का आरोप है। पाकिस्तान में जन्मे राणा ने दस साल तक पाकिस्तानी सेना में एक डॉक्टर के रूप में सेवा की और बाद में कनाडा में बस गया। हालाँकि, वह फ़िलहाल शिकागो में रहता हैं और यहाँ एक व्यवसाय चलाता हैं। 2006 से 2008 तक तहवूर राणा पर हेडली और अन्य लोगों के साथ मिलकर मुंबई पर हमले की साजिश रचने का आरोप है। इस दौरान राणा ने आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की भी मदद की। 

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डेविड हेडली इस मामले में सरकारी गवाह बन चुका है और यू.एस. कोर्ट ने उसे 35 साल की सजा सुनाई है। दूसरी ओर, संयुक्त राज्य अमेरिका में कैद राणा के वकीलने अदालत में एक राज्य सम्मेलन प्रस्ताव पेश किया और तर्क दिया कि मामले की आखिरी सुनवाई 21 जुलाई, 2021 को हुई थी और अदालत को वर्तमान स्थिति पर आगे चर्चा करनी चाहिए। हालांकि, अदालत ने इस अपील को खारिज कर दिया है और अगले 30 दिनों में अदालत तय करेगी कि राणा को भारत को सौंपना है या नहीं।

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