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नवाज शरीफ लड़ सकते हैं चुनाव, अयोग्यता पर पाकिस्तान के कानून मंत्री ने कही ये बड़ी बात

पाकिस्तान के कानून मंत्री आजम नजीर तरार ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज (पीएमएल-एन) सुप्रीमो नवाज शरीफ की आजीवन अयोग्यता समाप्त हो गई है और अब वह चुनाव लड़ने के पात्र हैं। उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा राजनीतिक हालात में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को उसके कार्यकाल से पहले भंग करने से इंकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि एक बार कार्यकाल समाप्त होने पर एक कार्यवाहक व्यवस्था स्थापित की जाएगी। मंत्री ने कहा, नवाज शरीफ को अब आजीवन अयोग्यता का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अयोग्यता की अधिकतम अवधि पांच साल है।

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उन्होंने अगर कोई सोचता है कि कोई व्यक्ति इन संशोधनों का लाभार्थी है, तो कल को वह कोई और होगा। कानून बनाना और संशोधन करना संसद का संवैधानिक अधिकार क्षेत्र है। कानून बनाने का काम संसद के अलावा किसी अन्य संस्था द्वारा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा, सरकार में गठबंधन सहयोगियों के साथ परामर्श के बिना कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता है। 

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इससे पहले, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने यह कानून पारित किया था कि सांसदों को कितने समय तक पद से अयोग्य ठहराया जा सकता है। 2017 में भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण अपदस्थ होने के बाद नवाज शरीफ ने तीन बार पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के रूप में कार्य किया। देश की शीर्ष अदालत ने तब उन्हें जीवन भर के लिए राजनीति से प्रतिबंधित कर दिया। बाद में उन्हें सात साल जेल की सजा सुनाई गई।

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