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मणिपुर जबरन वसूली का मामला, NIA ने म्यांमार के एक नागरिक समेत तीन के खिलाफ UAPA के तहत दाखिल किया आरोप पत्र

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बुधवार को मणिपुर में प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के सदस्यों द्वारा कथित जबरन वसूली के एक मामले में यूएपीए के तहत म्यांमार के एक नागरिक सहित तीन लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। एजेंसी के अनुसार, जांच में पाया गया कि आरोपी कथित तौर पर पीपुल्स रिवोल्यूशनरी आर्मी, कांगलेईपाक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी), पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलेईपाक (पीआरईपीएके) और यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) सहित आतंकवादी संगठनों के लिए धन जुटा रहा था। 

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एनआईए स्पेशल कोर्ट, इंफाल में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के तीन कैडरों पीपुल्स रिवोल्यूशनरी आर्मी, केसीपी (कांगलेईपाक कम्युनिस्ट पार्टी), पीआरईपीएके (पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलेईपाक और यूएनएलएफ (यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट) के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। आरोपियों की पहचान म्यांमार के दीपक शर्मा (38) उर्फ ​​खिनमाउंग, मणिपुर के सूरज जसीवाल (33) और मणिपुर के शेखोम ब्रूस मीतेई (38) के रूप में हुई है। उन पर यूए(पी)ए अधिनियम 1967 के तहत आरोप लगाया गया है और दीपक पर विदेशी अधिनियम, 1946 के तहत अतिरिक्त आरोप लगाया गया है। 

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आरोपी इन आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के इरादे से धन जुटा रहा था। अब तक की जांच से पता चला है कि प्रतिबंधित संगठनों के कैडर अपने संगठनों के लिए धन जुटाने के लिए इंफाल और घाटी के इलाकों में लोगों को जबरन वसूली के लिए कॉल कर रहे थे।

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