Breaking News

Toshakhana मामले में पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी

संघीय राजधानी की एक अदालत ने तोशखाना मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया। इससे पहले, पीटीआई अध्यक्ष ने इस्लामाबाद में न्यायिक परिसर में मामलों की सुनवाई में भाग लेने के लिए आने के बाद दो अलग-अलग मामलों – प्रतिबंधित धन और आतंकवाद के मामलों में अंतरिम जमानत हासिल की थी।

इसे भी पढ़ें: Pakistan में आतंकियों को लगने लगा डर, आखिर कौन इन्हें चुन-चुनकर लगा रहा ठिकाने?

पूर्व प्रधानमंत्री आतंकवाद विरोधी अदालत और बैंकिंग अदालत में अलग-अलग पेश हुए। एटीसी जज राजा जवाद ने आतंकी मामले की सुनवाई की और 100,000 रुपये के ज़मानत बांड जमा करने के खिलाफ 9 मार्च तक जमानत दे दी। इस बीच, न्यायाधीश रक्षंदा शाहीन ने निषिद्ध धन मामले में खान की जमानत की पुष्टि की। इस्लामाबाद पुलिस ने खान सहित पीटीआई नेताओं के खिलाफ आतंकवादी मामले दर्ज किए थे, क्योंकि पार्टी कार्यकर्ताओं ने तोशखाना संदर्भ में उनकी अयोग्यता के बाद सड़कों पर उतरकर राज्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था।

Loading

Back
Messenger