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हथियार डीलर संजय भंडारी को India प्रत्यर्पित करने का आदेश

ब्रिटिश गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने कर वंचना और धनशोधन संबंधी आरोपों का सामना करने के लिए बिचौलिए और हथियारों के सौदे में सलाहकार संजय भंडारी को भारत प्रत्यर्पित किए जाने का आदेश दिया है।
गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, प्रत्यर्पण का यह आदेश पिछले हफ्ते दिया गया और भंडारी के पास इस महीने के अंत तक लंदन उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए 14 दिन का समय है।
भंडारी (60) के खिलाफ भारतीय अधिकारियों ने दो प्रत्यर्पण अनुरोध किए थे। पहला अनुरोध धनशोधन से संबंधित था जबकि दूसरा कर वंचना से संबंधित।

इससे पहले, नवंबर में ब्रिटेन की एक अदालत ने फैसला दिया था कि भंडारी को कर चोरी एवं धनशोधन के आरोपों का सामना करने के लिए भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है। इससे ब्रिटिश सरकार को भंडारी के प्रत्यर्पण का आदेश देने का मार्ग प्रशस्त हुआ।
जिला न्यायाधीश माइकल स्नो ने पिछले साल लंदन में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में मामले की सुनवाई की थी और उन्होंने फैसला दिया था कि भंडारी के प्रत्यर्पण पर कोई रोक नहीं है और इस मामले को भारतीय मूल की गृह मंत्री ब्रेवरमैन के पास भेज दिया।

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