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पाकिस्तान की अदालत ने 2019 के मादक पदार्थ मामले में गृह मंत्री को बरी किया

पाकिस्तान की एक अदालत ने गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह को मादक पदार्थ से जुड़े मामले में शनिवार को बरी कर दिया। यह मामला पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार के शासनकाल में उनके खिलाफ दर्ज किया गया था।
सनाउल्लाह को जुलाई 2019 में मादक पदार्थ रोधी बल (एएनएफ) लाहौर की टीम ने राजमार्ग पर रवि टॉल प्लाज़ा के पास से गिरफ्तार किया था।
एएनएफ ने दावा किया था कि उनकी गाड़ी से 15 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई थी। उसने सनाउल्लाह के चालक और सुरक्षा कर्मियों समेत पांच लोगों को भी गिरफ्तार किया था।

निचली अदालत ने उनकी ज़मानत याचिका को दो बार खारिज कर दिया था लेकिन लाहौर उच्च न्यायालय ने 24 अगस्त 2019 को उन्हें ज़मानत दे दी थी।
‘डॉन’ अखबार की खबर के मुताबिक, सुनवाई के दौरान शनिवार को एएनएफ के सहायक निदेशक इम्तियाज़ अहमद और निरीक्षक एहसान आज़म ने सनाउल्लाह के खिलाफ आरोपों को खारिज किया और उन्हें ‘गलत’ बताया।
अखबार की खबर के मुताबिक, उन्होंने कहा, “ हमने घटनास्थल से किसी तरह का मादक पदार्थ बरामद होते नहीं देखा।”

खबर के अनुसार, इसके बाद अदालत ने गृह मंत्री और मामले में शामिल अन्य सभी लोगों को बरी कर दिया।
इससे पहले शनिवार को 67 वर्षीय सनाउल्लाह और पांच अन्य सह-आरोपियों नेमादक पदार्थों की कथित तस्करी के मामले में बरी करने के लिए याचिका दायर की थी और दावा किया था कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ मामला साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं कर सका।
मंत्री और अन्य याचिकाकर्ताओं ने यह भी दावा किया कि यह राजनीतिक उत्पीड़न का मामला था।
अदालत के बाहर मीडिया से बात करते हुए, सनाउल्लाह ने जोर देकर कहा कि सभी झूठे मामलों को रद्द करना उनकी पार्टी का अधिकार है।
उन्होंने कहा, “हमारे नेतृत्व के खिलाफ अन्य देशों में दर्ज मामलों को भी खारिज किया जा रहा है।

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