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पाकिस्तान: अदालत ने जेल प्रशासन से वकीलों को इमरान खान से मुलाकात की इजाजत देने का आदेश दिया

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के वकील अटक जेल में उनसे मिल सकते हैं। खान भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद जेल की सजा काट रहे हैं।
यह फैसला तब आया, जब खान के वकील शेर अफजल खान मारवात मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक के सामने पेश हुए और उनसे अनुरोध किया कि कानूनी टीम को पंजाब प्रांत में शनिवार से जेल में बंद खान से मिलने की अनुमति देने के लिए निर्देश जारी करें।
‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ अखबार की खबर के अनुसार, मारवात ने कहा कि अदालत के आदेशों के बावजूद वकीलों को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष खान से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि खान के वकीलों के खिलाफ जेल में व्यवधान पैदा करने के ‘‘झूठे आरोप’’ लगाए गए।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ‘‘हमने यह पहले भी कहा है और हम फिर से कह रहे कि वकीलों को मुलाकात करने की अनुमति है।’’ उन्होंने आगाह किया, ‘‘मुलाकात की अनुमति न देना अदालत की अवमानना के रूप में देखा जाएगा।’’
खबर में कहा गया है कि अदालत ने अटक जिला जेल से रावलपिंडी की उच्च सुरक्षा वाली अडियाला जेल में स्थानांतरित करने के अनुरोध वाली खान की याचिका पर भी सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश फारूक ने कहा, ‘‘हमारे सामने जेल में मुलाकात और सुविधाओं का मामला है। हम उचित आदेश जारी करेंगे।’’
पूर्व प्रधानमंत्री के शनिवार को जेल जाने के बाद बृहस्पतिवार को खान की पत्नी बुशरा बीबी को पहली बार अपने पति से मिलने की अनुमति दी गई।

वहीं, उनकी कानूनी टीम को खान से मिलने से रोक दिया गया।
खान के वकील नईम हैदर पंजुथा ने कहा कि इस्लामाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दिए जाने के बाद बुशरा ने खान से मुलाकात की। पंजुथा को जेल अधिकारियों ने सोमवार को खान से मिलने की अनुमति दी थी, लेकिन बृहस्पतिवार को अनुमति देने से इनकार कर दिया गया।
खान से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री को ‘‘कठिन’’ परिस्थितियों में रखा गया है और उन्हें ‘‘सी-क्लास जेल जैसी सुविधाएं’’ प्रदान की जा रही हैं। पंजाब प्रांत की अटक जेल अपनी कठोर परिस्थितियों के लिए कुख्यात है और इसमें रखे गए कैदियों में दोषी करार दिए गए आतंकवादी भी शामिल हैं।

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