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भारत की राह पर पाकिस्‍तानी सुप्रीम कोर्ट, कार्यवाही का पहली बार किया गया सीधा प्रसारण

पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नए मुख्य न्यायाधीश काजी फ़ैज़ ईसा के कार्यकाल के पहले दिन मामलों की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की। 63 वर्षीय जस्टिस ईसा ने जस्टिस उमर अता बंदियाल की सेवानिवृत्ति के बाद रविवार को पाकिस्तान के 29वें मुख्य न्यायाधीश (सीजेपी) के रूप में शपथ ली। उनका कार्यकाल 13 महीने का होगा, जो 25 अक्टूबर 2024 को समाप्त होगा। पिछली प्रथा से हटकर, ईसा ने सुप्रीम कोर्ट (अभ्यास और प्रक्रिया) अधिनियम 2023 को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक सेट की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी। इसमें अदालत के तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों की एक समिति द्वारा सार्वजनिक महत्व के संवैधानिक मामलों पर पीठ के गठन की आवश्यकता होती है। 

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पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के नेतृत्व वाली पिछली गठबंधन सरकार ने इस साल अप्रैल में पारित इस कानून के माध्यम से न्यायाधीशों के गठन पर स्वत: संज्ञान के मुद्दे पर तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश बंदियाल की शक्तियों को कम करने की कोशिश की थी। बंदियाल ने अंतिम फैसले तक कानून के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी और नए मुख्य न्यायाधीश ने पहले दिन एक पूर्ण अदालत पीठ का गठन किया और कार्यवाही शुरू की। कानून में कहा गया है कि तीन सदस्यीय पीठ, जिसमें सीजेपी और शीर्ष अदालत के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होंगे, यह तय करेगी कि किसी मामले को स्वत: संज्ञान में लिया जाए या नहीं। पहले, यह पूरी तरह से सीजेपी का विशेषाधिकार था।

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इसके अतिरिक्त, यह सुप्रीम कोर्ट के समीक्षा क्षेत्राधिकार को जोड़ता है, जिससे स्वत: संज्ञान मामलों में फैसले के 30 दिनों के भीतर अपील दायर करने का अधिकार मिलता है। यह वही कानून है जिसे अगर बरकरार रखा जाता है तो पूर्व प्रधानमंत्री और पीएमएल-एन सुप्रीमो नवाज शरीफ को 2017 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी अयोग्यता के खिलाफ अपील दायर करने की अनुमति मिल जाएगी। न्यायमूर्ति ईसा ने पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपने पहले दिन के लिए शीर्ष अदालत में पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर लेने से भी इनकार कर दिया, जो पिछली प्रथा से एक और प्रस्थान है। 

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