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पन्नू हत्याकांड के आरोपी की अमेरिका प्रत्यर्पण के खिलाफ याचिका की खारिज, चेक गणराज्य की संवैधानिक कोर्ट ने लिया फैसला

चेक संवैधानिक न्यायालय ने अमेरिकी धरती पर एक खालिस्तानी चरमपंथी पर कथित हत्या के प्रयास में हत्या के आरोपों का सामना करने के लिए अमेरिका में उसके प्रत्यर्पण के खिलाफ प्राग की एक जेल में बंद भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता की याचिका को खारिज कर दिया है। गुप्ता (52) पर अमेरिकी संघीय अभियोजकों ने पिछले साल नवंबर में खुले एक अभियोग में खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नून, जिनके पास दोहरी अमेरिकी और कनाडाई नागरिकता है, को अमेरिका में मारने की नाकाम साजिश में एक भारतीय सरकारी कर्मचारी के साथ काम करने का आरोप लगाया था।

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गुप्ता को 30 जून, 2023 को प्राग, चेक गणराज्य में गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में उसे वहीं रखा जा रहा है। अमेरिकी सरकार उसके अमेरिका प्रत्यर्पण की मांग कर रही है। चेक संवैधानिक न्यायालय ने प्रत्यर्पण के खिलाफ गुप्ता की याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने बुधवार को एक बयान में कहा संवैधानिक न्यायालय को ऐसी कोई परिस्थिति नहीं मिली जिसके लिए प्रत्यर्पण को स्वीकार्य घोषित करने से संवैधानिक रूप से गारंटीकृत मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता में से किसी का उल्लंघन हो।

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अदालत ने कहा कि उसने फैसला सुनाया है कि निचली अदालतों ने उन पहलुओं पर उचित विचार किया है जो प्रत्यर्पण को रोक सकते हैं। इसने उन तर्कों को भी खारिज कर दिया कि मामला राजनीतिक था। शिकायतकर्ता के लिए, इससे चेक अदालतों के समक्ष कार्यवाही समाप्त हो जाती है। संवैधानिक न्यायालय ने कहा कि उसने अब नगरपालिका न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए प्रत्यर्पण की स्वीकार्यता पर सामान्य अदालतों के फैसले की पुष्टि की है। 

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