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Pakistan के पीएम शहबाज की मुश्किलें बढ़ीं, अयोग्य ठहराने को लेकर लाहौर हाई कोर्ट में याचिका दायर

पाकिस्तानी अदालत में एक याचिका दायर की गई है जिसमें अपने बड़े भाई नवाज शरीफ के इलाज के बाद ब्रिटेन से लौटने के संबंध में अदालत से झूठा वादा करने के लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को अयोग्य ठहराने की मांग की गई है। लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचसी) ने मंगलवार को यह कहते हुए सुनवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी कि यह याचिका तब दायर की जानी चाहिए थी जब शहबाज शरीफ पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान अपना वादा पूरा करने में विफल रहे। सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के सर्वोच्च नेता और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बड़े भाई नवाज शरीफ नवंबर 2019 से ब्रिटेन में स्व-निर्वासन में रह रहे हैं।

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याचिकाकर्ता अज़हर अब्बास ने दलील दी कि शहबाज़ शरीफ ने नवंबर 2019 में एलएचसी की दो-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष एक झूठा हलफनामा दायर किया था कि अगर नवाज शरीफ को इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति दी जाती है तो वह चार सप्ताह के भीतर अपने बड़े भाई की वापसी सुनिश्चित करेंगे। याचिकाकर्ता ने कहा कि एलएचसी ने शहबाज शरीफ के हलफनामे को स्वीकार कर लिया और नवाज शरीफ, जो अब 73 वर्ष के हैं, को अपने इलाज के लिए चार सप्ताह के लिए विदेश जाने की अनुमति दी। लेकिन नवाज़ शरीफ़ नवंबर 2019 से यूरोप और खाड़ी की यात्रा कर रहे थे, लेकिन शहबाज़ शरीफ़ की यात्रा के अनुसार पाकिस्तान नहीं लौट रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके अलावा, ऐसा प्रतीत होता है कि नवाज शरीफ ने अदालत से राहत पाने के लिए अपनी बीमारी का बहाना बनाया था।

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याचिकाकर्ता ने अदालत से गुहार लगाई कि 71 वर्षीय शहबाज शरीफ को संविधान के अनुच्छेद 62 और 63 के प्रावधानों के तहत अयोग्य ठहराया जाना चाहिए। सहायक अटॉर्नी जनरल शेराज़ ज़का ने रिट याचिका की विचारणीयता पर आपत्ति जताते हुए कहा कि याचिकाकर्ता इस मामले में पीड़ित व्यक्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को उस समय तत्कालीन प्रधान मंत्री इमरान खान की अध्यक्षता वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ द्वारा विदेश यात्रा की अनुमति दी गई थी।

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