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इमरान की पार्टी में पुलिस का दिखा ऐसा खौफ, गाड़ी छोड़ पैदल ही हाई कोर्ट की ओर भागे PTI नेता फवाद चौधरी

अपनी रिहाई के कुछ मिनट बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेता फवाद चौधरी गिरफ्तारी से फिलहाल बच गए हैं। पुलिस ने पूर्व सूचना मंत्री को हिरासत में लेने के लिए कदम उठाने के लिए तैयार दिख रही थी। आईएचसी से जमानत मिलने के बाद, फवाद चौधरी अपनी कार में बैठे ही थे और मुश्किल से आगे बढ़े ही थे कि उन्होंने आतंकवाद-रोधी दस्ते के कर्मियों को अपनी ओर आते देखा। जैसे ही उन्होंने देखा कि पुलिस उनकी ओर बढ़ रही है, गिरफ्तारी से बचने के लिए पीटीआई नेता अपनी कार से निकलकर आईएचसी के परिसर में भाग गए।

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दिलचस्प बात यह है कि पुलिस ने पीटीआई नेता को धारा 144 का उल्लंघन नहीं करने और विरोध प्रदर्शनों में भाग नहीं लेने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक हलफनामा जमा करने के बावजूद गिरफ्तार करने का कदम उठाया। इससे पहले आज, आईएचसी ने पीटीआई नेताओं फवाद, शिरीन मजारी और सीनेटर फलक नाज की गिरफ्तारी को सार्वजनिक अध्यादेश के रखरखाव (एमपीओ) की धारा 3 के तहत “अवैध” घोषित किया था।

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पीटीआई नेताओं को रिहा करने के आदेश न्यायमूर्ति मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत ने अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जारी किए। फवाद चौधरी की सुनवाई के दौरान इस्लामाबाद के महाधिवक्ता बैरिस्टर जहांगीर जादून एकल न्यायाधीश की पीठ के समक्ष उपस्थित हुए। वकील ने कहा कि मैं अदालत के सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि याचिका पर पीटीआई नेता का बायोमेट्रिक सत्यापन भी नहीं किया गया था। इस पर जज ने वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि वह जज नहीं हैं और यह देखना कोर्ट का अधिकार है कि बायोमेट्रिक्स किया गया है या नहीं। 

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