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सिंगापुर : नियोक्ता की सास की हत्या के मामले में घरेलू सहायिका को उम्रकैद की सजा

सिंगापुर में एक भारतीय महिला की हत्या करने के आरोप में म्यामां की एक आया को यहां की एक अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। एक मीडिया रिपोर्ट में रविवार को यह जानकारी दी गई। मीडिया में आयी खबरों में कहा गया है कि हत्या करने वाली महिला का नाम जिन मार न्वेहै और वह पीड़िता के दामाद के घर में घरेलू सहायिका के तौर पर काम करती थी। उसे जानबूझकर पीड़िता पर चाकू से हमला कर हत्या का दोषी पाया गया था। द स्ट्रेट्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी आया न्वे को चार जुलाई को सजा सुनाई गई थी। उसने यह स्वीकार किया कि पीड़िता ने उसे एजेंट के पास वापस भेजने की धमकी दी थी, जिसके बाद उसने गुस्से में उस पर चाकू से 26 बार हमला किया था।

रिपोर्ट के मुताबिक, वित्तीय नियंत्रक मिस्टर एस ने उसे काम पर रखा था। शुरुआत में मार न्वे को अपने नियोक्ता के साथ काम करने में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन दो सप्ताह बाद 26 मई 2018 को जब नियोक्त की सास एक महीने के लिये परिवार के साथ रहने भारत से सिंगापुर आई, तब न्वा को बुजुर्ग महिला के साथ रहने में समस्या होने लगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि बुजुर्ग महिला, उसके साथ मारपीट और दुर्व्यवहार करती थी और उसे एजेंट के पास वापस भेजने की धमकी दे रही थी,

जिसके बाद कर्ज में डूबी मार न्वे को लगा कि उसे वापस अपने देश भेज दिया जाएगा, इसलिये 25 जून 2018 को गुस्से में उसने रसोईघर से चाकू उठाया और बुजुर्ग महिला पर 26 बार चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी। मार न्वे ने गिरफ्तारी के बाद शुरू में बुजुर्ग महिला की हत्या से इनकार किया और हत्या का दोष दो पुरुषों पर मढ़ा और काल्पनिक हमलावरों के बारे में विस्तार बताया, लेकिन बाद में उसने हत्या की बात कबूल ली।

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