पाकिस्तान की एक अदालत ने पिछले साल यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए एक महिला न्यायाधीश को कथित तौर पर धमकी देने के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ जारी गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट पर 16 मार्च तक के लिए रोक लगा दी।
‘डॉन न्यूज’ की खबर के मुताबिक, इस्लामाबाद की जिला एवं सत्र अदालत ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के अध्यक्ष खान के खिलाफ पिछले साल अगस्त में यहां एक रैली में उनकी टिप्पणी को लेकर मामला दर्ज किया गया था।
खान ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेबा चौधरी और शीर्ष पुलिस अधिकारियों को उनकी पार्टी के प्रति ‘‘पक्षपाती’’ रवैये के गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी।
सोमवार की सुनवाई के दौरान खान के वकील ने कहा कि पीटीआई प्रमुख वीडियो लिंक के जरिए अदालत की कार्यवाही में शामिल होने के लिए तैयार हैं।
हालांकि, न्यायाधीश राणा मुजाहिद रहीम ने उनकी अर्जी खारिज करते हुए पुलिस को पूर्व प्रधानमंत्री खान को गिरफ्तार कर 29 मार्च तक अदालत में पेश करने का निर्देश दिया।
खान ने बाद में जिला अदालत में वारंट को चुनौती दी, जहां अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फैजान हैदर गिलानी ने अपने आदेश में कहा कि खान के वकील ने तर्क दिया है कि ‘‘याचिकाकर्ता अपनी जान को खतरे के कारण, निचली अदालत में पेश नहीं हो सका।’’
इसके बाद न्यायाधीश ने वारंट पर 16 मार्च तक के लिए रोक लगा दी और इसी दिन मामले की अगली सुनवाई होगी।