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Trump ऑर्गेनाइजेशन को कर धोखाधड़ी का दोषी करार दिया गया, लग सकता जुर्माना

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और कारोबारी डोनॉल्ड ट्रंप की कंपनी पर शुक्रवार को न्यूयॉर्क की अदालत में 16 लाख डॉलर की कर चोरी में अपने कार्यकारियों की मदद के लिए भारी जुर्माना लग सकता है। हालांकि, यह राशि ट्रंप टॉवर में एक अपार्टमेंट खरीदने जितनी भी नहीं है।
सजा की सुनवाई के दौरान न तो ट्रंप के और न ही उनके बच्चों के अदालत में पेश होने की उम्मीद है जोट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के संचालन और प्रचार में मदद करते हैं। कंपनी की ओर से उसके वकील पेश होंगे।

ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन निगम है न कि व्यक्ति, इसलिए न्यायाधीश पिछले महीने साजिश रचने और फर्जी कारोबारी दस्तावेज तैयार करने सहित17 कर अपराधों में दोषी करार देने के बाद कंपनी पर केवल जुर्माना लगा सकते हैं।
कानून के मुताबिक न्यायाधीश जुआन मैन्युअल मर्चेन अधिकतम 16 लाख डॉलर का जुर्माना लगा सकते हैं जो कार्यकारियों द्वारा ट्रंप बिल्डिंग में किराया मुक्त अपार्टमेंट, लग्जरी कार और निजी स्कूल ट्यूशन फीस सहित अन्य लाभ लेने सहित कर के रूप में बचाई गई कुल राशि का दोगुना है।

ट्रंप के खिलाफ व्यक्तिगत तौर पर इस मामले में सुनवाई नहीं हुई और उन्होंने कार्यकारियों द्वारा गैर कानूनी तरीके से कर चोरी करने के मामले से अनभिज्ञता जताई।
हालांकि, अदालत द्वारा जुर्माना लगाए जाने से कंपनी के परिचालन पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन इससे रिपब्लिकन ट्रंप की साख पर बट्टा लग सकता है जो एक बार फिर राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं।

कंपनी के अतिरिक्त इस मामले में केवल एक कार्यकारी को आरोपित किया गया है। ट्रंप आर्गेनाइजेशन के मुख्य वित्त अधिकारी एलन वीसेलबर्ग को पिछली गर्मियों में 17 लाख डॉलर के कर चोरी का दोषी ठहराया गया था। उन्हें मंगलवार को पांच माह जेल की सजा सुनाई गई।
ट्रंप ने अपनी कंपनी के खिलाफ दाखिल इस मुकदमों को राजनीति से प्रेरित करार दिया है।

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