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Toshakhana भ्रष्टाचार मामला क्या है, जिसमें इमरान को हुई 14 साल की जेल, मुर्गे जलाकर पति को बचाने की बुशरा ने की थी कोशिश

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी को सरकारी उपहारों की अवैध बिक्री से संबंधित एक मामले में 14 साल जेल की सजा सुनाई गई है। खान पर प्रधानमंत्री रहते हुए महंगे सरकारी उपहार अपने पास रखने का आरोप लगाया गया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस्लामाबाद में भ्रष्टाचार विरोधी अदालत द्वारा जारी फैसले में यह भी कहा गया है कि दंपति को अगले 10 वर्षों के लिए सार्वजनिक पद संभालने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा। उन पर प्रत्येक पर ₹787 मिलियन का जुर्माना भी लगाया गया है। 

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यह सजा 71 वर्षीय खान और उनकी पार्टी के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरेशी को आधिकारिक रहस्यों का खुलासा करने के लिए मंगलवार को 10 साल की जेल की सजा मिलने के एक दिन बाद आई। खान की मीडिया टीम ने कहा कि हमारी न्यायिक प्रणाली के इतिहास में एक और दुखद दिन, जिसे खत्म किया जा रहा है। किसी भी प्रकार के जिरह की अनुमति नहीं है, कोई अंतिम तर्क समाप्त नहीं होता है और निर्णय खेल में पूर्व-निर्धारित प्रक्रिया की तरह सामने आता है। इस हास्यास्पद फैसले को भी चुनौती दी जाएगी।

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क्या है भ्रष्टाचार का मामला?
तोशखाना नियम राज्य के खजाने से उपहारों से संबंधित कहते हैं कि सरकारी अधिकारियों को तब तक उपहार रखने की अनुमति है जब तक वे उनके लिए कीमत चुकाते हैं। हालाँकि, उपहार पहले जमा किए जाने चाहिए। तोसाखाना कैबिनेट डिवीजन के अंतर्गत एक विभाग है जो सभी सार्वजनिक अधिकारियों को मिले उपहारों और महंगी चीज़ों को रखता है। नियम कहते हैं कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति 30,000 पीकेआर से कम कीमत वाले उपहार अपने पास रख सकते हैं। सार्वजनिक अधिकारी अन्य उपहारों को बनाए रखने के लिए उपहार के मूल्य का 50 प्रतिशत, जिसे खान ने 2018 में 20 प्रतिशत से अद्यतन किया था, उसका भुगतान भी कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया थ कि इमरान सरकार बचाने के लिए बुशरा ने अपने घर में जिंदा मुर्गे जलाए।

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