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बेसमेंट में डूबने से हुई थी 3 छात्रों की मौत, कोचिंग सेंटर के सीईओ और को-ऑर्डिनेटर को मिली अंतरिम जमानत

दिल्ली की एक अदालत ने कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भरने से सिविल सेवा के तीन अभ्यर्थियों की मौत के मामले में सोमवार को आरएयू के आईएएस स्टडी सर्किल के सीईओ अभिषेक गुप्ता और समन्वयक देशपाल सिंह को सात दिसंबर तक अंतरिम जमानत दे दी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने आरोपियों को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानतों पर राहत प्रदान की। न्यायाधीश ने गुप्ता को 30 नवंबर तक रेड क्रॉस सोसाइटी में 2.5 करोड़ रुपये जमा कराने का निर्देश देते हुए कहा कि परिसर के लीज समझौते के अनुसार, आरोपी संस्थान का पट्टेदार और सीईओ होने के नाते अकेले ही किसी भी नुकसान के दावे और किसी भी व्यक्ति या सामग्री को हुए नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा। 

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न्यायाधीश ने कहा कि गुप्ता और सिंह क्रमशः राऊ के आईएएस स्टडी सर्किल के सीईओ और समन्वयक थे और इसके मामलों पर उनका नियंत्रण था। सीबीआई ने दिल्ली कोचिंग सेंटर के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कियापिछले महीने की शुरुआत में सीबीआई ने ओल्ड राजिंदर नगर में एक कोचिंग सेंटर में सिविल सेवा के तीन उम्मीदवारों की मौत की जांच अपने हाथ में ली थी और संस्थान के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली पुलिस से मामले को अपने हाथ में लिया। केंद्रीय एजेंसी ने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राऊ के आईएएस स्टडी सर्किल के मालिक अभिषेक गुप्ता के खिलाफ फिर से मामला दर्ज किया है। 

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उत्तर प्रदेश की श्रेया यादव (25), तेलंगाना की तान्या सोनी (25) और केरल के नेविन डेल्विन (24) 27 जुलाई को भारी बारिश के बाद राऊ के आईएएस स्टडी सर्किल की इमारत के बेसमेंट में पानी घुसने से डूब गए थे। आईएएस उम्मीदवार बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे, तभी वहां पानी भर गया और उनकी मौत हो गई।

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